जांच में सरकारी ड्राइवर बिना कागजात मिले तो होगी कानूनी कार्रवाई
जांच में सरकारी ड्राइवर बिना कागजात मिले तो होगी कानूनी कार्रवाई।
पटना : सरकारी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को भी आवश्यक कागजात रखने होंगे। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण देगा। गाड़ी चलाते समय किन-किन नियमों का पालन करना है। साथ में कौन-कौन से कागजात पास में रखने हैं। किस नियम के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सरकारी व प्राइवेट सभी तरह के ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की जानकारी दी जाएगी। उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। यह प्रशिक्षण हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य होगा। ट्रेनिंग के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर वैसे ड्राइवरों से जुर्माना वसूला जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से की जा रही है। पहले दिन बाकीपुर बस स्टैंड में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सभी बस ड्राइवरों की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद अगले दिन मंगलवार को मुख्य सचिवालय और विश्वेश्वरैया भवन में विभागीय मंत्री और अधिकारियों के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में विकास भवन में वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वाहन चलाते समय ड्राइवर और ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ट्रेनिंग के दौरान जेबरा क्रॉसिंग का उल्लंघन, अनावश्यक हॉर्न न बजाएं, समय-समय पर वाहनों के प्रदूषण की जाच, वाहन के निबंधन से संबंधित कागजात, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि के बारे में बताया जाएगा। पुलिस लाइन में भी ट्रेनिंग दी जाएगी।