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बम ब्‍लास्‍ट मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय बरी, आरा कोर्ट परिसर में हुई थी घटना

बिहार के आरा बम ब्‍लास्‍ट मामले में जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय के लिए शनिवार का दिन काफी राहत लेकर आया। पूर्व विधायक सुनील पांडेय को कोर्ट ने बरी कर दिया।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Sat, 17 Aug 2019 05:08 PM (IST)Updated: Sat, 17 Aug 2019 08:40 PM (IST)
बम ब्‍लास्‍ट मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय बरी, आरा कोर्ट परिसर में हुई थी घटना
बम ब्‍लास्‍ट मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय बरी, आरा कोर्ट परिसर में हुई थी घटना

आरा, जेएनएन। बिहार के आरा बम ब्‍लास्‍ट मामले में जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय के लिए शनिवार का दिन काफी राहत लेकर आया। पूर्व विधायक सुनील पांडेय को कोर्ट ने साक्ष्‍य के अभाव में बरी कर दिया। आरा कोर्ट में शनिवार को इस मामले पर महत्‍वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनील पांडये के अलावा दो अन्‍य लोगों को भी बरी किया गया है। वहीं इस मामले में लंबू शर्मा व अन्‍य लोगों को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 20 अगस्‍त को सुनवाई होगी। बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट परिसर में बम ब्‍लास्‍ट हुआ था। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग घायल हो गए थे। उधर, पूर्व विधायक सुनील पांडेय के मामले में रिहाई से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।   

दरअसल, आरा कोर्ट में होनेवाले में इस सुनवाई को लेकर सुबह से ही लोगों की नजर लगी थी। राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर उत्‍सुकता बनी हुई थी। आरा बम विस्‍फोट मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय भी आरोपित थे। तृतीय एडीजे त्रिभुवन यादव की‌ कोर्ट में अपराह्न बाद सुनवाई हुई। सुनील पांडेय के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया। कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय‌ सोनार समेत तीन लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

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बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ था। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई थी। दोपहर में हुए इस बम ब्‍लास्‍ट में एक महिला की माैत हो गई थी, जबकि तीन अन्‍य लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। 11 जुलाई 2015 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में उन्‍हें जमानत मिल गई थी। 

मिल रही जानकारी के अनुसार, आज की सुनवाई में कुख्‍यात लंबू शर्मा, नईम‌ मिस्त्री तथा अखिलेश उपाध्याय समेत आठ आरोपियों को साजिश रचने, बम विस्फोट‌ करने, हत्या करने तथा कस्टडी से फरार होने एवं उसमें सहयोग करने का दोषी पाया गया है, जबकि कोर्ट से एक अभियुक्त चांद मियां फरार हो गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कोर्ट ने फरार चांद मियां का बेल बांड रद्द करते हुए गिरफ्तारी एवं कुर्की का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भोजपुर एसपी को किसी भी परिस्थिति में फरार चांद को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


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