रेलकर्मी को सात वर्ष की सजा
By Edited By: Published: Tue, 16 Sep 2014 10:36 AM (IST)Updated: Tue, 16 Sep 2014 10:36 AM (IST)
पटना : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव ने कटिहार रेलवे स्टेशन के तत्कालीन बुकिंग क्लर्क राज कुमार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के खिलाफ 20 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका। कुमार के खिलाफ सीबीआइ ने 29 नवम्बर 2007 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी ने जून 2007 से लेकर जुलाई 2009 तक रेलवे को 45 लाख रुपये लाख का चूना लगाया।
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