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विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

जागरण संवाददाता सासाराम रोहतास। लोक सभा चुनाव के दौरान बूथ पर मारपीट करने से जुड़े एक मामले में मंगलवार को जनप्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार के यहां काराकाट के विधायक संजय यादव ने आत्मसतर्पण किया जहां उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया । 16 अप्रैल 2009 को लोक सभा चुनाव के दौरान बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के धारूपुर गांव में बने मतदान बूथ पर कांति सिंह एवं उनके तीन सहयोगी बलिराम मिश्रा भागीरथी सिंह एवं संजय कुमार सिंह के साथ मिलकर मतदाताओं पर अपने पक्ष में मतदान कराने एवं मारपीट करने का आरोप था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 10:03 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 06:12 AM (IST)
विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

जागरण संवाददाता, सासाराम : रोहतास। लोक सभा चुनाव के दौरान बूथ पर मारपीट करने से जुड़े एक मामले में मंगलवार को जनप्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार के यहां काराकाट के विधायक संजय यादव ने आत्मसतर्पण किया, जहां उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया ।

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16 अप्रैल 2009 को लोक सभा चुनाव के दौरान बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के धारूपुर गांव में बने मतदान बूथ पर कांति सिंह एवं उनके तीन सहयोगी बलिराम मिश्रा, भागीरथी सिंह एवं संजय कुमार सिंह के साथ मिलकर मतदाताओं पर अपने पक्ष में मतदान कराने एवं मारपीट करने का आरोप था। इस मामले में लंबे समय से न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने सभी चारों अभियुक्तों का बंध पत्र खंडित करते हुए इनपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। उक्त मामले की प्राथमिकी बिक्रमगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष रणजीत कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। वही एक अन्य मामले में उक्त कोर्ट के द्वारा इनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया है। यह मामला बिक्रमगंज थाना में लंबित है। जिसमें इनपर दिनेश कुमार सिंह के द्वारा रंगदारी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया गया था।


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