इंदिरा आवास के पुराने लाभुकों को मिलेगा नए घर के लिए रुपये
जिले के वर्ष 1996 के पूर्व के इंदिरा आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें भी नए आव।
जिले के वर्ष 1996 के पूर्व के इंदिरा आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें भी नए आवास का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने उन्हें दोबारा आवास का लाभ दिलाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि एक जनवरी 1996 के पूर्व कलस्टर में विभिन्न आवास योजना का लाभ दिया गया था, जिसमें से अधिकांश जर्जर हो गया था। अबतक उन्हें पूर्व के लाभुक होने के कारण प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने अब वैसे लोगों को मुख्समंत्री आवास योजना के तहत दोबारा आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविुद कुमार चौधरी ने समाहर्ता व उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर सूचि की मांग की है। पत्र के आलोक में सभी बीडीओ से लाभुकों का चयन कर सूचि उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया है। वैसे चयनित लोगों को पहली किश्त जल्द ही उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। क्या है मापदंड
- जनवरी 1996 के पहले विभिन्न आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कलस्टर में मकान उपलब्ध कराया गया था। इसमें से अधिकांश की हालत जर्जर हो चुकी है जो रहने के लायक नहीं रह गया है। सरकार अब वैसे परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएगी। इस आवास की योजना के लाभुकों की पात्रता के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है। यह उन लाभुकों या उनके उत्तराधिकारीयों को दिया जाएगा जो मकान के जर्जर होने के कारण बेघर हो चुके हैं। शर्त ये कि वे आज भी उसी गांव या फिर पंचायत में रह रहे हों। अगर उनके पास पक्का मकान पाया जाएगा तो उन्हें आवास का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी या उनका परिवार अगर सरकारी सेवा में हो, दो या चार पहिया वाहन का स्वामी हो,10 हजार रुपये का मासिक आय के साथ ढ़ाई एकड़ भूमि का स्वामी हैं तो वैसे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीन किश्तों में मिलेगी राशि
- चयनित लाभुकों को तीन किश्तों में एक लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगें। प्रत्येक किश्त में 40 हजार रुपये मिलेगा। प्लींथ निर्माण के लिए पहली, छत निर्माण के लिए दूसरी व अन्य बचे शेष कार्य के लिए तीसरी किश्त की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कहते हैं अधिकारी
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 1996 के पूर्व के लाभुकों का चयन कर आवास सहायकों से सूचि की मांग की गई है। दो-चार दिनों के अंदर सूचि जिला प्रशासन को भेज दी जाएगी।
नौशद आलम सिद्दिकी, बीडीओ, अकबरपुर, नवादा।