ऋतिक हत्याकांड : कुंदन के जमानत पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
नालंदा। हिलसा में ऋतिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी आशीष उर्फ आशीष रंजन की ओर से अनुमंड
नालंदा। हिलसा में ऋतिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी आशीष उर्फ आशीष रंजन की ओर से अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में सजा से बचने के लिए नाबालिग होने का पेश किए गए दावे पर सोमवार को मुदई की ओर प्रति उतर दाखिल किया गया है। इस बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 4 जुलाई निर्धारित की गयी है। इधर इसी मामले में सोमवार को एक अन्य आरोपी कुंदन कुमार की ओर से दाखिल किए गए जमानत अर्जी पर एडीजे एकके न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई हुई। जमानत अर्जी पर बहस पूरी होने पर एडीजे एक ने फैसला सुरक्षित रख लिए हैं। इसके लिए 30 जून को तिथि निर्धारित की गयी है। जमानत के बिन्दु पर मुदई की ओर से सरकारी वकील राजाराम प्रसाद एवं श्यामसुंदर शर्मा और बचाव पक्ष की ओरसे राजकुमार ¨सह ने बहस किया। आशीष के आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में एकंगरसराय थाना के भातु बिगहा गांव स्थित विद्या ज्योति स्कूल से निर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।जिसमें उसकी उम्र 16 वर्ष दस माह बताई गई है। पहले एक अन्य आरोपी दीपू कुमार उर्फ आर्यन दीप ने भी कोर्ट में नाबालिग होने का दावा पेश कर चुका है। दीपू के द्वारा पेश किए गए भातु बिगहा के विद्या ज्योति स्कूल एवं कोरावां पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से निर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर 14 वर्ष होने का दावा किया गया है। मामले में दोनों पक्षों कीदलालें के बाद पृथक बाद मेडिकल जांच एवं अग्रेतर कार्रवाई के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किशोर न्यायालय भेजा गया है। इस मामले में वादी के वकील श्यामसुंदर शर्मा ने विरोध जताते हुए दावा पत्रकी सत्यता की जांच कराने का अनुरोध कोर्ट से किया था। बता दें कि इसी वर्ष एक मई को एकंगरसराय के नौंवी कक्षा का छात्र ऋतिक का अपहरण कर लिया गया था। चार मई को उसकी लाश जहानाबाद क्षेत्र से बरामद हुई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी आशीष रंजन को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरू में ही पकड़ मेंआए आशीष पुलिस को चकमा देकर थाना से भाग गया था। जिसे बाद में पुलिस ने तेलंगाना के कंडी गांव से पकड़ा था।