मुखिया व रोजगार सेवक पर प्राथमिकी की मांग
कोशला पंचायत की रामे निवासी आशीष मांझी ने मुखिया व रोजगार सेवक के विरूद्ध बीडीओ व थानाध्यक्ष को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। आरोप है कि मनरेगा के तहत पंचायत में कराए गए कार्यों के बावत वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई।
कोशला पंचायत की रामे निवासी आशीष मांझी ने मुखिया व रोजगार सेवक के विरूद्ध बीडीओ व थानाध्यक्ष को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। आरोप है कि मनरेगा के तहत पंचायत में कराए गए कार्यों के बावत वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई। मनरेगा के तहत पंचायत में हुए कार्य का ब्योरा मुखिया अम्बिका पासवान व रोजगार सेवक जुली कुमारी से मांगी गई थी। जिसमें वर्ष 2016 से 2018 तक मास्टर रोल, जॉब कार्ड, कैशबुक के अलावा प्राक्कलित राशि व प्राक्कलन की छायाप्रति शामिल था। उन्होंने अपने प्रपत्र में भेजी गई सूचना में 1252 पेज को दर्शाया है, जिसमें प्रति पेज तीन रुपये की दर से 3756 रुपये की मांग किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। जबकि नियमानुसार प्रति पेज दो रुपये की दर से सूचना देने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट होता है कि मुखिया व रोजगार सेवक ने सूचना उपलब्ध कराने पर 756 रुपये रिश्वत की मांग की गई है। ऐसे में उन दोनों के उपर धारा 156 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए।