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दहेज प्रताड़ना में आरोपित को पांच साल की सजा

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता की आत्महत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आरोपी देवर को पांच साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 May 2019 06:39 PM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 06:39 PM (IST)
दहेज प्रताड़ना में आरोपित को पांच साल की सजा
दहेज प्रताड़ना में आरोपित को पांच साल की सजा

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता की आत्महत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आरोपी देवर को पांच साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिंह ने यह सजा शुक्रवार को हिसुआ थाना क्षेत्र के काली स्थान निवासी नीरज कुमार को सुनाई। लोक अभियोजक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया जिला के मानपुर थाना क्षेत्र के बुनियादगंज निवासी गोपाल प्रसाद की पुत्री नीतू कुमारी की शादी 3 मई 1995 को हिसुआ, काली स्थान निवासी श्रवण कुमार के पुत्र केशव प्रसाद के साथ हुई थी। शादी के बाद दो पुत्रियों की भी प्राप्ति हुई। केवल पुत्री को जन्म देने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी। जिसे देने में असमर्थता दिखाने पर नीतू को प्रताड़ित किया जाता था। जिससे तंग आकर उसने 3 मार्च 2005 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाबत मृतक के पिता ने हिसुआ थाना में कांड संख्या- 23/05 दर्ज कराई थी। जिसमें पति समेत छह ससुराल वालों को अभियुक्त बनाया गया था। अदालत में दर्ज कराए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने नीरज कुमार को भादवि की धारा 306 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कारावास तथा दो हजार रूपये अर्थदंड की सुजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त दो माह की सजा सुनाई।

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