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राजस्व की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

नवादा डीएम यशपाल मीणा ने मंगलवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व की विस्तृत समीक्षा बैठक कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Nov 2021 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 09 Nov 2021 11:00 PM (IST)
राजस्व की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
राजस्व की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

नवादा : डीएम यशपाल मीणा ने मंगलवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व की विस्तृत समीक्षा बैठक कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में अतिक्रमणवाद, स्टेडियम का निर्माण, लगान वसूली, भूमि विवाद, आपदा से संबंधित, कब्रिस्तान घेराबंदी, दाखिल खारिज आदि के संबंध में समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता उज्ज्वल कुमार सिंह ने बताया कि जिला में 145 स्थाई एवं 50 अस्थाई अतिक्रमण है। डीएम ने सभी सीओ को 1 सप्ताह के अंदर सभी अतिक्रमणवाद के लंबित मामले को निष्पादित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। पाया गया कि सर्वाधिक 36 मामले नारदीगंज प्रखंड में हैं। एनएच 31 का हो रहे फोरलेनिग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, रजौली और अकबरपुर प्रखंड में हो रहे भू अर्जन के बाद भुगतान की स्थिति ठीक नहीं है। नवादा में 198, रजौली 181 और अकबरपुर में 220 मामले लंबित हैं। प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारियों को अंचल में बैठकर सभी अतिक्रमण बाद की समस्या का निवारण करना सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने खुरी नदी को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए अंचलाधिकारी नवादा को कई निर्देश दिए। सभी अंचल अधिकारी को अस्थाई और स्थाई अतिक्रमण का स्वयं भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर हटाने को कहा। सभी सीओ को एनएच 31 के किनारे जो भी होटल, ढावा आदि है, उसके जमीन की पैमाइश कर अतिक्रमण पाए जाने पर एक सप्ताह के अंदर मुक्त कराने को कहा गया। स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता के लिए सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया। चार प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, 10 प्रखंड में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत स्टेडियम निर्माण होना है। डीएम ने सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि विवाद की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आपदा के लंबित 16 मामले की विस्तृत समीक्षा की गई। रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत उनके निकटतम संबंधी को सरकार के द्वारा सहायता राशि के लिए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव देने को कहा गया। बिजली से किसी मजदूर की मृत्यु होने पर उसका भी प्रस्ताव आपदा के तहत देने को कहा गया। ताकि श्रम विभाग के माध्यम से एक लाख की सहायता राशि प्रदान की जा सके। कोविड-19 मृत्यु से संबंधित 110 लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया। सीडब्ल्यूजेसी के कुल 10 मामले लंबित हैं, जिसमें रजौली दो, नारदीगंज दो, पकरीबरामा 2 व वारसलीगंज दो और कौवाकोल में एक। डीएम ने कहा कि कोर्ट से संबंधित एसओपी अंचलाधिकारी खुद बनाएंगे। अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए डीएम ने कई आवश्यक निर्देश दिए। अभियान बसेरा बंदोबस्ती के तहत 169 मामले लंबित हैं। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को 2 सप्ताह के अंदर अभियान बसेरा बंदोबस्ती को निष्पादन करने का निर्देश दिया। दाखिल खारिज के संबंध में सभी अंचलाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। बताया कि इससे संबंधित 1040 मामले लंबित हैं। लगान वसूली के संबंध में बताया गया कि आफलाइन से 97 लाख एवं आनलाइन से 65 लाख 44, हजार की वसूली की गई है। भू लगान वसूली आनलाइन से प्राथमिकता देने के संबंध में अंचलाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। गंगाजल उद्धव योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ मामले विवादित हैं। अंचलाधिकारी नारदीगंज को समस्या समाधान के लिए कई आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में एसडीओ रजौली आदित्य कुमार पीयूष, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद, व मोहम्मद मुस्तकीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता रजौली, सभी अंचलाधिकारी के साथ-साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

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