विवाह मंडप से ही नबालिग जोड़े को प्रशासन ने उठाया
स्थानीय थाना क्षेत्र के भलुआही गांव में नबालिग जोड़े को विवाह मंडप से ही प्रशासन ने अपनी अभरिक्षा में ले लिया। बाद में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष शादी का माकूल उम्र यानि लड़की का 18 वर्ष व लड़के का 21 वर्ष होने के बाद गौना करने का बांड मां-पिता द्वारा भरने के बाद सभी को मुक्त किया गया।
स्थानीय थाना क्षेत्र के भलुआही गांव में नबालिग जोड़े को विवाह मंडप से ही प्रशासन ने अपनी अभरिक्षा में ले लिया। बाद में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष शादी का माकूल उम्र यानि लड़की का 18 वर्ष व लड़के का 21 वर्ष होने के बाद गौना करने का बांड मां-पिता द्वारा भरने के बाद सभी को मुक्त किया गया।
बताया जाता है कि बबनि नगवां गांव के एक किशोर की शादी उसके परिजनों की इच्छा के विरुद्ध भलुआही गांव की एक किशोरी के साथ किया जा रहा था। सूचना किसी ने प्रशासन को दे दी। सूचना के बाद बीडीओ अखिलेश्वर कुमार, थानाध्यक्ष एमके वर्मा दलबल के साथ पहुंचे और नबालिग जोड़े को अपनी अभिरक्षा में लेकर रजौली अनुमंडल पदाधिकारी को सुपुर्द कर दिया। हालांकि तबतक दोनों की शादी हो चुकी थी। शनिवार को दस्तावेजों के आधार पर दोनों का उम्र सत्यापन किया गया तो दोनों नबागलिग पाए गए। एसडीओ के समक्ष लड़की के मां-पिता द्वारा बांड भरने के बाद दोनों को मुक्त कर दिया गया। हालांकि लड़का पक्ष के लोगों ने एसडीएम के समक्ष बांड भरने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उसके बेटे की शादी जबरन की गई। हम कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।