अकबरपुर सीओ पर आरोप पत्र गठित
रजौली अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से किया गया आरोप पत्र गठित ------------------------ मामला जसौली गांव के लक्ष्मी नारायण साव की लू से हुई मृत्यु के बाद अनुदान की राशि नहीं मिलने का ------------------------ सीओ ने कहा सभी रिकॉर्ड अनुमंडल कार्यालय को बहुत पहले भेज दिया गया था ----------------------- जागरण संवाददाता नवादा
नवादा। रजौली अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा अकबरपुर के सीओ ओमप्रकाश भगत के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है। मामला अकबरपुर प्रखंड के जसौली गांव से जुड़ा हुआ है। महिला सारो देवी ने छह अगस्त को लोक शिकायत निवारण कार्यालय में मामला दर्ज कराया था। इसमें लू लगने से पति लक्ष्मी नारायण साव की मृत्यु के बाद आपदा की अनुदान राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी। इस शिकायत के आलोक में रजौली अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी द्वारा 5 अलग-अलग तिथियों में सुनवाई की गई। पदाधिकारी की ओर से कार्रवाई करते हुए लिखा गया है कि अकबरपुर सीओ का इस पूरे मामले में सहयोग नहीं मिला। हर सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व उन्हें फोन भी किया गया। बावजूद सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, जो कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम की मूल भावना को कुंठित करता है।
मामले में लोक प्राधिकार के विरुद्ध कर्तव्यहीनता, उदासीनता और असहयोग के लिए अकबरपुर सीओ के विरुद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की ओर से दिए गए निर्देश के आलोक में आरोप पत्र गठित कर जिला पदाधिकारी नवादा को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
इधर, इस पूरे मसले पर अकबरपुर सीओ ने कहा कि उनकी ओर से मामले में रिकॉर्ड बनाकर अनुमंडल कार्यालय में बहुत पहले ही भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा के मामलों में सीओ को सिर्फ रिकॉर्ड ही भेजना होता है। सीओ ने कहा कि अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय में भी वे उपस्थित हुए हैं।