वृद्ध दंपति हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, नवादा : जिले के कादिरगंज सहायक थाना क्षेत्र के झराईन गांव के रामचंद्र प्रसाद व उ
जागरण संवाददाता, नवादा :
जिले के कादिरगंज सहायक थाना क्षेत्र के झराईन गांव के रामचंद्र प्रसाद व उनकी पत्नी रुकमिणी देवी की हत्या के पांच आरोपियों को अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम चन्द पाण्डेय ने फैसला सुनाया। जिसके बाद पांचों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। वृद्ध दंपति के पुत्र राजेश प्रसाद पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिला के नगर थाना में दारोगा हैं।
नगर थाना क्षेत्र के कादिरगंज ओपी अंतर्गत झराईन गांव निवासी राम चन्द्र प्रसाद ने बिजली विभाग से अवकाश प्राप्त करने के बाद गाव में ही डेढ़ कट्ठा जमीन खरीदी थी। इस जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। जिसके बाद गांव के ही उमेश राजवंशी, योगेन्द्र सिंह, रणजीत प्रसाद ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उरसा निवासी कारू राजवंशी उर्फ रोहण तथा गोविंदपुर थाना क्षेत्र के महवश निवासी कारू राजवंशी उर्फ छोटे लाल के सहयोग से टागी से प्रहार कर रामचन्द्र प्रसाद तथा उनकी पत्नी रूकमणी देवी की सुप्तावस्था में हत्या कर दी थी। घर के कमरे में भी आग लगा दी थी। जिससे कमरा में रखे सभी महत्वपूर्ण कागजात जल गए थे। घटना 28 अक्टूबर 2011 की रात में हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के पुत्र दारोगा राजेश प्रसाद गांव पहुंचे तथा नगर थाना मे काड संख्या 526/11 दर्ज कराया था। काड के अनुसंधानकर्ता द्वारा चिन्हित गवाहों का बयान अपर लोक अभियोजक राम प्रताप लाल ने अदालत में दर्ज कराया। गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 5 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई तथा धारा 120बी के तहत 5 वर्ष कर कारावास तथा प्रत्येक को 2 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। सभी आरोपित गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल मे बंद है। बता दें कि साढ़े तीन साल बाद अदालत का यह फैसला आया है।