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ध्यानार्थ प्रथम पेज :: जिले में पहली बार रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर केस का आदेश

बिहारशरीफ : अग्रवाल स्वीट्स में खाद्य निरीक्षक को रिश्वत देने का वीडियो सामने आने के 4 दिन बाद तीन स

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 07:20 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 07:20 PM (IST)
ध्यानार्थ प्रथम पेज :: जिले में पहली बार रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर केस का आदेश
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बिहारशरीफ : अग्रवाल स्वीट्स में खाद्य निरीक्षक को रिश्वत देने का वीडियो सामने आने के 4 दिन बाद तीन सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस आधार पर डीएम ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। जिले में पहली बार रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर केस करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने अग्रवाल स्वीट्स के मैनेजर के रिश्वत देने के बयान को आधार मानते हुए उस प्रतिष्ठान पर भी रिश्वत देने के मामले में केस का निर्देश दिया है। वहीं खाद्य निरीक्षक को जिला या अनुमंडल प्रशासन को मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने की सूचना नहीं देने और जांच टीम के सामने अपने पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर पाने का दोषी पाया गया। इस आधार पर खाद्य निरीक्षक पर प्राथमिकी कर विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया है।

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डीएम ने कहा कि कानून के अनुसार रिश्वत देने और लेने वाला दोनों बराबर दोषी होते हैं। इसलिए दोनों पक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। बता दें कि डीएम ने रिश्वत का वीडियो सामने आने के बाद तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। इसमें डीडीसी राकेश कुमार, एसडीओ बिहारशरीफ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल तथा विधि शाखा प्रभारी सह वरीय उप समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार को रखा था। टीम की रिपोर्ट में खाद्य निरीक्षक की भूमिका भी संदेहास्पद बतायी गयी है। खाद्य निरीक्षक को जांच दल के सामने अपना पक्ष साक्ष्य के साथ रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, पर वे खुद को निर्दोष नहीं साबित कर सके। इसी को आधार बनाकर खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध भी सीएस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन को खाद्य नविरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने को भी कहा है।

बता दें कि मामला पिछले दिनों खाद्य निरीक्षक द्वारा बिहारशरीफ की 13 दुकानों से खाद्य सामग्रियों के सैम्पल जब्त करने और बाद में सैम्पल जांच में कई मिलावटों के खुलासे से जुड़ा है। इसके बाद से ही दुकानदार खाद्य निरीक्षक के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसी बीच अग्रवाल स्वीट्स का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आया, जिसमें वहां का मैनेजर खाद्य निरीक्षक को कुछ रुपए देते दिख रहा है।

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जिन दुकानों के सैम्पल जांच में खरे नहीं, उनपर 5 फरवरी के बाद होगी कार्रवाई

डीएम डॉ त्यागराजन ने कहा कि जिन दुकानों की खाद्य सामग्री के सैंपल की जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला से नकारात्मक प्राप्त हुई है। उन 13 दुकानों के विरुद्ध विधि सम्मत निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य निरीक्षक ने सभी दुकानदारों को फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत नोटिस जारी की थी। उस नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि आगामी 5 फरवरी तक है। इसके बाद दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारी नामित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि फूड सेफ्टी के मामले में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है।


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