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शस्त्रों को नडाल से करा लें ¨लकेज नहीं तो होगी लाइसेंस निरस्त : डीएम

नालंदा। अपर गृह सचिव आरक्षी बिहार के निर्देशानुसार जो लोग अपने शस्त्र के अनुज्ञप्ति को नडाल(नेशनल डा

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Feb 2018 04:35 PM (IST)Updated: Tue, 06 Feb 2018 04:35 PM (IST)
शस्त्रों को नडाल से करा लें ¨लकेज नहीं तो होगी लाइसेंस निरस्त : डीएम

नालंदा। अपर गृह सचिव आरक्षी बिहार के निर्देशानुसार जो लोग अपने शस्त्र के अनुज्ञप्ति को नडाल(नेशनल डाटा आफ आ‌र्म्र्स लाइसेंस) से लिकेंज नहीं कराएं हैं। वे 31 मार्च के पहले नडाल में अप लोड करा दें। नहीं तो उनका अनुज्ञप्ति स्वत: रद हो जाएगी। यह जानकारी सोमवार को जिलाधिकारी ने लाइसेंसी शस्त्र धारकों को दी। उन्होने कहा कि इसके लिए विहिप पपत्र 1,2,3 व चार भरकर जिला शस्त्र शाखा में तत्काल जमा कर दें। उन्होंने बताया कि यह सरकार ने तीसरा मौका दिया है। शायद इसके बाद कोई मौका नहीं मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस आखिरी मौका के दौरान शस्त्रधारकों को संबंधित विहिप प्रपत्र के साथ कारणपृच्छा भी देना होगा कि वे अबतक किन परिस्थितियों के कारण नडाल से अपने शस्त्र के लाइसेंस को ¨लकेज नहीं करा सके थे। डीएम ने बताया कि सरकार शस्त्रधारकों को हला मौका 1 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तथा दूसरा मौका 11 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2017 तक का दिया था। लेकिन इस दौरान किन्ही कारणों से शत-प्रतिशत शस्त्रधारकों ने अपने लाइसेंस को नडाल से ¨लकेज नहीं करा पाए थे। तो सरकार ने आखिरी मौका 1 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक का दिया है ताकि जिले के शत-प्रतिशत शस्त्रों के लाइसेंस को नडाल से ¨लकेज किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसका सीधा फायदा लाइसेंसी शस्त्रधारकों को मिलेगा उनके लाइसेंस का ब्योरा कम्प्यूटर में अपलोड रहेगा और उसका साइड खोलकर कहीं से भी कोई पदाधिकारी चे¨कज के दौरान शस्त्र के संबंध जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे फर्जी व असली शस्त्र का लाइसेंस की हकीकत सामने आ जाएगी। वहीं लाइसेंस की वैधता क्या है किस राज्य के लिए अधिकृत है आदि सभी जानकारी कहीं से भी अधिकारी प्राप्त कर लेंगे।

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