संक्रमण पर काबू के लिए दुकानों के खुलने के ऑड-ईवन सिस्टम लागू
बिहारशरीफ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में ऑड-ईवन सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऐसा भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। दुकानों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी के तहत आने वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी जबकि श्रेणी दो की दुकानें सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। वहीं श्रेणी तीन की दुकानें मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इधर नगर निगम प्रशासन भी आज मंगलवार से अलर्ट दिखा।
बिहारशरीफ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में ऑड-ईवन सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऐसा भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। दुकानों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी के तहत आने वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी, जबकि श्रेणी दो की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। वहीं श्रेणी तीन की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इधर, नगर निगम प्रशासन भी आज मंगलवार से अलर्ट दिखा। बिहारशरीफ के तमाम दुकानों व बाजारों को टैंकर से सैनिटाइज कराया गया। नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि सैनिटाइजेशन लगातार जारी रहेगा। लोग सतर्क रहें, भीड़ में नहीं जाएं, मास्क जरूर पहनें। इससे पहले के निर्देश के मुताबिक सभी दुकानें व सब्जी मंडियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी।
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रोजाना खुलेंगी ये दुकानें
मेडिकल और दवा की दुकानें, निजी क्लिनिक, डेयरी और मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, ई-कॉमर्स सेवा यानि फ्लिपकार्ट और अमेजन, फल और सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिग सेंटर, ऑटोमोबाइल्स से जुड़ी तमाम दुकानें, होम डिलिवरी सेवा, अनाज मंडी, मीट और मछली की दुकानें, हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री की दुकानें, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी ये दुकानें
रेडिमेड व कपड़ा की दुकानें, बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राइक्लीनर्स की दुकान, स्पोर्ट की दुकान, कृषि कार्य व यंत्र से जुड़ी दुकान, अन्य सभी दुकानें जो किसी भी सूची में नहीं हों।