निबंधित कामगारों की दिव्यांगता पर मिलेगी अनुदान राशि : श्रम अधीक्षक
नालंदा । जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के निबंधित निर्माण कामगारों को दिव्यांगता की स्थिति में
नालंदा । जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के निबंधित निर्माण कामगारों को दिव्यांगता की स्थिति में सरकार के स्तर पर 1000 पेंशन सरकारी स्तर पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। निबंधित निर्माण कामगार अगर लकवा, कोढ, टीबी या फिर किसी अन्य दुर्घटना से दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी । वही अस्थाई और पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 75 हजार और आंशिक दिव्यांगता में 50 हजार का अनुदान दिया जाएगा। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ वैसे कामगारों और शिल्पकारों को दिया जाना है जो बिहार के हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। निर्माण कामगारों को मिलने वाली लाभ को लेकर यह प्रावधान है कि उन्हें बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेनी होगी। मातृत्व लाभ की हुई प्रावधान: निबंधित महिला निर्माण कामगारों को प्रथम दो प्रसव तक प्रति शिशु के हिसाब से 10 हजार दिए जाएंगे। यह अनुदान अन्य विभागों से मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा। बिहार के बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को भी सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए सहायता अनुदान दी जाती है । शिक्षा सहायता की भी योजना सहायता के रूप में निबंधित कामगारों के पुत्र व पुत्री को आइआइटी देश के उत्थान में दाखिला होने पर भी सरकार द्वारा दी जाती है। समकक्ष कोर्स के लिए एकमुश्त बीस हजार डिप्लोमा के लिए दस हजार और आईटीआई के लिए 5 हजार दिए जाने का प्रावधान है। भवन मरम्मत अनुदान भवन मरम्मत का अनुदान 3 वर्षों की सदस्यता वाले निबंधित निर्माण कामगारों को भवन मरम्मत अनुदान के रूप में 20 हजार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ------बयान----------
क्या कहते हैं श्रम अधीक्षक
श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी ने बताया कि निबंधित निर्माण मजदूरों की मृत्यु पर भी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। निबंधित निर्माण मजदूरों की स्वाभाविक मृत्यु पर उनके निकटतम परिजन को एक लाख और दुर्घटना की वजह से होने वाली मौत पर चार लाख का अनुदान उसके आश्रितों को दिए जाने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना का लाभ निबंधित कामगार को साठ वर्ष की उम्र के बाद दो हजार की पेंशन प्रतिमाह मिलेगी। साठ वर्ष के बाद अटल पेंशन योजना से आच्छादित कामगार का पूरा प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा।