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21 अप्रैल तक सभी थानों से सत्यापित हथियारों का ब्योरा तलब

लोकसभा चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन कराने के लिए शस्त्रधारकों को मौके दिए गए थे। अब और मौका देना संभव नहीं है। इसलिए सभी थानाध्यक्ष व ओपी इंचार्ज को निर्देश दिया गया है कि सत्यापित व असत्यापित शस्त्रों का ब्योरा हर हाल में 21 अप्रैल तक जिला शस्त्र शाखा को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करा दें।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 07:41 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 07:41 PM (IST)
21 अप्रैल तक सभी थानों से सत्यापित हथियारों का ब्योरा तलब
21 अप्रैल तक सभी थानों से सत्यापित हथियारों का ब्योरा तलब

बिहारशरीफए : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कराने का अब लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा है। डीएम ने जिले के सभी थानाध्यक्ष व ओपी इंचार्ज से 21 अप्रैल तक सत्यापित व असत्यापित शस्त्रों का ब्योरा तलब कर लिया है। यह ब्योरा अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला शस्त्र शाखा को उपलब्ध कराना है। डीएम योगेन्द्र सिंह ने कहा कि शस्त्रों का सत्यापन कराने के लिए समाचार पत्रों के जरिए और शस्त्र धारकों के मोबाइल पर मैसेज भेज कर अनुरोध किया गया। थानावार सत्यापन की तारीख बतायी गयी लेकिन कई लोग अब तक शिथिल पड़े हैं। दैनिक रिपोर्ट से साबित हो रहा है कि अब तक शस्त्रों का सत्यापन कराने वालों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। अब जिन लोगों ने थानों से रिपोर्ट भेजे जाने के पहले हथियारों का सत्यापन नहीं कराया, उन पर कार्रवाई तय है। पुलिस ऐसे लापता लाइसेंसी हथियार वालों की तलाश भी करेगी। सबसे पहले नियमानुसार हथियार का लाइसेंस निलंबित करके हथियार थाने में जमा करने का निर्देश दिया जाएगा। जो लोग अपने शस्त्र थाने में जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यहां बताना जरूरी है कि उन्हीं शस्त्रों का सत्यापन किया जा रहा है, जिनके शस्त्र का वार्षिक सत्यापन तथा यूनिक आईडी नंबर पहले से निर्गत है। सत्यापन के दौरान ही जिला प्रशासन को पता चल जाएगा कि जिले में कितने राइफल, बंदूक, रिवाल्वर व पिस्टल हैं। उनमें से कितने का लंबे समय से नवीनीकरण नहीं कराया गया है।

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