Move to Jagran APP

सूचना अधिकारी ने कहा सुलेखा से अभियुक्त की नहीं हुई थी बात

नालंदा। जिला न्यायालय के पॉक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद ¨सह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दु

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 07:34 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jan 2017 01:18 AM (IST)
सूचना अधिकारी ने कहा सुलेखा से अभियुक्त की नहीं हुई थी बात
सूचना अधिकारी ने कहा सुलेखा से अभियुक्त की नहीं हुई थी बात

नालंदा। जिला न्यायालय के पॉक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद ¨सह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में चल रही 14वें गवाह एसआइ सह जिला सूचना अधिकारी आलोक कुमार की गवाही जारी है। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार, स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल व कैसर इमाम ने साक्षी का परीक्षण किया। साक्षी ने कहा कि वह उस समय उन्हें एसआइ से जिला सूचना पदाधिकारी बनाया गया था। उसके पास अभियुक्तों के दस मोबाइल नंबर कॉल डिटेल के लिए दिए गए थे। जिसका कॉल डिटेल निकाल कर रिपोर्ट उसने ही बनाकर दिया था। तत्पश्चात प्रति परीक्षण आरोपी विधायक राजबल्लभ पक्ष से वीरेन कुमार व कमलेश कुमार अधिवक्ता ने किया। कॉल डिटेल के बारे में प्रतिपरीक्षण के दौरान बताए गए कॉल डिटेल रिपोर्ट के अनुसार आरोपिता सुलेखा देवी के मोबाइल से इस दौरान आरोपी राजबल्लभ के नंबर पर कोई कॉल नहीं है और ना ही इसका टावर लोकेशन गिरियक नवादा है। इसी प्रकार टुसी देवी के मोबाइल से भी किसी प्रकार का कोई बात इस दौरान न तो सुलेखा देवी और न राजबल्लभ के मोबाइल पर हुई। टावर लोकेशन भी ग्राम मोहम्मदपुर थाना बख्तियारपुर जिला पटना बताया है। इस घटना के दिन से प्राथमिकी दर्ज होने के दिन तक न तो सुलेखा और न ही टुसी से राजबल्लभ की कोई कभी बातचीत हुई थी। टूसी और सुलेखा दोनों ही अनपढ़ है जबकि इन दोनों का सीम हिन्दी व अंग्रेजी में दस्तखत कर लिया गया है। जो रिपोर्ट में संलग्न है। जबकि प्राथमिकी में कई बार राजबल्लभ से बात होने को मुख्य बिन्दु बनाया गया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.