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Triple talaq : पत्नी को तीन बार तलाक कहने के बाद घर से निकाला, आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज

riple talaq बाजपट्टी थाने के बर्री फुलवरिया गांव की घटना। नौ साल पहले हुई थी शादी। ससुराल के लोगों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 06:05 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 06:05 PM (IST)
Triple talaq : पत्नी को तीन बार तलाक कहने के बाद घर से निकाला, आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Triple talaq : पत्नी को तीन बार तलाक कहने के बाद घर से निकाला, आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सीतामढ़ी, जेएनएन। जिला अंतर्गत बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बर्री फुलबरिया गांव में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि तीन बार तलाक देकर दोबारा घर आने से मना कर दिया। पीड़िता हेना परवीन ने थाने पर तहरीर देकर शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

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दहेज के रूप में 5 लाख रुपये मायके से लाने को कहा

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बतया कि 9 साल पूर्व उसकी शादी अफजल से हुई। उसके तीन बच्चे हैं। पुपरी थाना क्षेत्र के मौलानगर गांव निवासी अपने पति मो. अफजल परवेज, भैसुर अमजद अली, अरशद अली और सास रेहाना खातून को नामजद आरोपित किया है। वर्ष 2018 में आरोपियों ने दहेज के रूप में 5 लाख रुपये अपने मायके से लाने को कहा। इसके बाद हेमा ने अपने पिता से शिकायत की। दोनों पक्ष के लोगों ने पंचायती बुलाकर कर मामले को रफा-दफा कर दिया। हेना फिर अपने पति के साथ रहने लगी।

पिता के घर से रुपये लाने के लिए मजबूर करने लगा

कुछ दिन के बाद हेना का पति काम करने मुंबई चला गया। 21 जून, 2020 को मुंबई से घर लौट आया। व्यापार करने के लिए हेना को अपने पिता के घर से रुपये मांगकर लाने के लिए मजबूर करने लगा। 2 अगस्त को उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर उसके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष लाल कुमार पासवान ने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।


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