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मुजफ्फरपुर स्वधार गृह मामले में कल्याण अधिकारियों की संलिप्तता की होगी जांच

नगर डीएसपी ने मामले की समीक्षा के बाद आइओ को दिया निर्देश। महिला थानेदार ने एससी/एसटी कोर्ट में साधा संपर्क।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 02:49 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 02:49 PM (IST)
मुजफ्फरपुर स्वधार गृह मामले में कल्याण अधिकारियों की संलिप्तता की होगी जांच

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। स्वधार गृह मामले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होगी। यह आदेश डीएसपी नगर रामनरेश राम ने मामले की जांच कर रही महिला थानाध्यक्ष नीरू कुमारी को दिया है। वे मंगलवार को इस मामले की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में यह बात सामने आई कि स्वाधार गृह से जुड़ी संचिकाएं पुलिस को जब्त करनी थी। पुलिस ने संचिका जब्त करने की कार्रवाई अब तक नहीं की है। इससे साक्ष्य नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। नगर डीएसपी ने सभी बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया है। 

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जांच में स्वधार गृह से गायब मिली थीं 11 महिलाएं

मामले में बालिकागृह कांड के सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर को इस केस में न्यायिक रिमांड लेने का मामला लंबित है। हाईकोर्ट ने इस कांड को हर दिन सुनवाई करने का आदेश दे रखा है। बालिकागृह कांड के बाद ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ के माध्यम से संचालित स्वाधार गृह का निरीक्षण प्रशासनिक स्तर पर किया गया था। तब यह बात सामने आई कि स्वाधार गृह में तो ताला लटक रहा है। ऐसे में स्वधार गृह में रह रही महिलाएं कहां गई। तब तत्कालीन जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने 9 जून 2018 को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

ब्रजेश की राजदार मधु के खिलाफ दाखिल हो चुका आरोप पत्र

इस मामले में ब्रजेश ठाकुर की राजदार साइस्ता परवीन उर्फ मधु पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल की थी। ब्रजेश ठाकुर, अफसाना, रामानुज ठाकुर उर्फ मामा व रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर की पेशी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। इस बीच ब्रजेश ठाकुर के न्यायिक रिमांड पर लेने के लिए मामले की आइओ महिला थानाध्यक्ष नीरू कुमारी मंगलवार को विशेष एससी /एसटी कोर्ट से संपर्क किया। उन्हें विशेष लोक अभियोजक से अनुमोदित कराकर आवश्यक कागजात के साथ कोर्ट में आने को कहा गया।  


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