लोस चुनाव में सिर्फ मतदाता पर्ची पर नहीं दे पाएंगे वोट
फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ आयोग से तय पहचान पत्र अनिवार्य। पिछले विस चुनाव में पर्ची से वोट देने की आयोग से थी स्वीकृति।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। आगामी लोकसभा चुनाव में सिर्फ मतदाता पर्ची पर वोट नहीं डाले जाएंगे। इस फोटोयुक्त पर्ची के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश भेजा है। भेजे पत्र में कहा गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पर ही आयोग ने मतदान के लिए स्वीकृति दी थी। मगर, गलत इस्तेमाल की शिकायत को देखते हुए उक्त फैसले में संशोधन किया जा रहा।
अधिकतर मतदाताओं के बन चुके हैं मतदाता पहचान पत्र
आयोग ने कहा कि देश के 99 फीसद मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र बन चुके हैं। वहीं आधार कार्ड भी तैयार हो चुके हैं। इसे देखते हुए भी यह निर्णय लिया जा रहा।
जागरूकता के लिए होगा इस्तेमाल
आयोग ने कहा कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए इस पर्ची का इस्तेमाल किया जाएगा। ताकि, अधिक से अधिक मतदाता वोट डाल सकें। आगामी चुनाव में इस पर्ची पर अलग से बोल्ड में निर्देश भी लिखे होंगे। पर्ची पर लिखा होगा, 'यह पर्ची मतदान केंद्र पर पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके साथ मतदाता पहचान पत्र या पहचान के अन्य 11 दस्तावेज बूथ पर लाना अनिवार्य है।Ó