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मुजफ्फरपुर के कटरा में विरोधी पक्ष को पिस्टल से ललकारते वीडियो वायरल

Muzaffarpur News भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद। किसी ने विरोधी पक्ष को पिस्टल से ललकारते हुए युवक का बना लिया वीडियो। पुलिस कर रही छानबीन दोषी को शीघ्र गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 15 May 2022 08:34 AM (IST)Updated: Sun, 15 May 2022 08:34 AM (IST)
मुजफ्फरपुर के कटरा में विरोधी पक्ष को पिस्टल से ललकारते वीडियो वायरल
मुजफ्फरपुर में प‍िस्‍टल लहराने का वीड‍ियो वायरल। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

मुजफ्फरपुर (कटरा), जासं। थाना क्षेत्र में युवक का हाथ में पिस्टल लेकर विरोधी पक्ष को ललकारते हुए वीडियो वायरल हुआ। यह बंधपुरा पंचायत का बताया जाता है। बताते हैैं कि दो पक्षों के बीच भूमि विवाद चल रहा है। इसको लेकर शनिवार को दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। कुछ ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसी दौरान किसी ने विरोधी पक्ष को पिस्टल दिखा ललकारते हुए युवक का वीडियो बना लिया। इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आलोक में छानबीन की जा रही है। हथियार का खुलेआम प्रदर्शन करना अपराध है। दोषी युवक को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभी किसी पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है।

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पुलिस की लापरवाही से लूट के आरोपित को जमानत

मड़वन। करजा पुलिस की लापरवाही से लूट के आरोपित छोटू कुमार को गुरुवार को एसीजीएम-5 पश्चिमी न्यायिक दंडाधिकारी नयन कुमार के कोर्ट से जमानत मिल गई। लूट में जेल भेजे गए आरोपित के खिलाफ जांच पूरी कर तय समय में चार्जशीट दायर नहीं की गई। इसकी जानकारी मिलते ही करजा थानाध्यक्ष ने आनन-फानन कोर्ट पहुंच केस में पांच से अधिक लोगो के नामजद होने का हवाला देते हुए अनुरोध पत्र समर्पित कर दिया। मालूम हो कि पांच जनवरी को सुबह करजा थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय से पहले बंगरी के पास एक निजी फाइनेंस कर्मी से नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल 12,757 रुपये लूट लिए थे। इस मामले में वैशाली जिले के फुलाढ़ निवासी राहुल कुमार ने तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में हुए स्वीकारोक्ति बयान में आरोपित करते हुए नाम जोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस 11 मई तक चार्जशीट नहीं दायर कर सकी। इससे 61वें दिन चार्जशीट के अभाव में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। करजा थानाध्यक्ष सह केस के आइओ राजेश कुमार राकेश ने बताया कि जिस समय मामला हुआ उस समय आवेदक ने अज्ञात पर केस दर्ज कराया था। बाद में स्वीकारोक्ति बयान पर पांच और लोगों को नामजद किया गया। इसलिए कोर्ट को अनुरोध पत्र समर्पित कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है।


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