युवक की चाकू मारकर हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
साहेबगंज थाना क्षेत्र में दो साल पहले घटी थी घटना। एडीजे-13 के कोर्ट ने सुनाई सजा दोनों को देना होगा 20-20 हजार जुर्माना।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। साहेबगंज थाना महदेइयां नहर के निकट दो साल पहले चाकू मार कर प्रमोद कुमार की हत्या करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में साहेबगंज के अंकुर चौबे व महदेइयां गांव के शिवकुमार पंडित शामिल है। दोनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 सुनील कुमार सिन्हा ने दोनों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक डॉ. बच्चा पाठक ने साक्ष्य पेश किए। उन्होंने बताया कि दुकान के किराया विवाद को लेकर यह घटना घटी थी।
यह है मामला
घटना 21 अप्रैल 2017 की है। साहेबगंज थाना क्षेत्र के सुलेमान छपरा गांव के योगेंद्र चौरसिया ने थाना में केस दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि उसका भतीजा प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद कुमार चौरसिया साहेबगंज के सरैया चौक से वसुधा केंद्र संचालित करता था। 21 अप्रैल की शाम वह केंद्र बंद कर साइकिल से घर आ रहा था। महदेइयां नहर के मिडिल स्कूल के निकट पहले से घात लगाए अंकुर चौबे, शिव कुमार, मनोज महतो व एक किशोर ने उसे घेर लिया।
उस पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार करने लगा। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसी समय परसा सदन टोला तिउरा के दिलीप कुमार उधर से गुजर रहा था। उसने बीच-बचाव करना चाहा तो उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने अंकुर व शिवकुमार के खिलाफ 16 जुलाई 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया। एक आरोपित मनोज महतो फरार है।
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