ऑटो चालक के अपहरण व हत्या में दो दोषी, एक को तीन साल कारावास Muzaffarpur News
दूसरे दोषी को 20 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। एडीजे-तृतीय के कोर्ट ने दोनों को करार दिया दोषी। सिर कुचल कर हत्या के बाद मीनापुर के तालिमपुर गांव के निकट फेंक दिया था शव।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर के बाड़ा जगन्नाथ निवासी ऑटो चालक रविंद्र सहनी के अपहरण के बाद हत्या मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। इसमें वैशाली जिला के देसरी गांव के अमरेश कुमार व मीनापुर के पुरैनिया गांव के रविंद्र सहनी शामिल है। अमरेश को कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। उसे उच्च न्यायालय में अपील के लिए जमानत के बंध पत्र पर रिहा किया गया है।
वहीं दोषी करार दिए गए रविंद्र सहनी को 20 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश कुमार ने दोनों को दोषी करार दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किए।
ऑटो लूट के बाद कर दी गई थी हत्या
घटना 24 जून 2013 की है। मीनापुर थाना के तालिमपुर-पुरैनिया गांव के निकट 25 वर्षीय युवक की हत्या कर उसका फेंका हुआ शव मिला था। उसका सिर व चेहरा को बुरी तरह कुचल दिया गया था। तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। चौकीदार परमेश्वर राय के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था।
जांच के क्रम में पुलिस ने शक के आधार पर रविंद्र सहनी को हिरासत में लिया। उसकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस ने लूटी गई ऑटो को बरामद किया था। इसकी खरीद बिक्री में शामिल होने वाले गैरेज मिस्त्री अमरेश व एक किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।