COVID-19 : Muzaffarpur Lockdown update: आरक्षित टिकट वापस करने की सोच रहे तो इन नए नियमों का ध्यान रखें
COVID-19 Muzaffarpur Lockdown updateयात्रियों को धनराशि वापस पाने के लिए नए प्रोफॉर्मा में करना होगा आवेदन। इंटरनेट टिकट के मामले में संबंधित खाते में धनराशि वापस होगी।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। आरक्षित टिकट के वापसी के नियमों में परिवर्तन किया गया है। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने नियम में परिवर्तन की सूचना जारी की। कहा है कि वैसे यात्रियों जिन्होंने 21 मार्च से 14 अप्रैल की अवधि के लिए आरक्षित टिकट रद्दीकरण आदेश जारी होने से पूर्व ही अपना टिकट रद करवा लिया होगा। उन्हें रद्दीकरण प्रभार काटकर शेष धनराशि वापस की जाएगी। काटे गए रद्दीकरण प्रभार की राशि वापस की जाएगी। इसके लिए एक नया प्रोफॉर्मा जारी किया गया है।
छह माह के अंदर पेश करें दावा
यात्री को इसे भरकर संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पास छह माह के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद रद्दीकरण आदेश जारी होने के बाद वापस कराए गए टिकटों पर संपूर्ण राशि स्वत: वापस हो जाएगी। इंटरनेट टिकट के मामले में आइआरसीटीसी द्वारा अपने आप जिस बैंक खाते से टिकट काटा गया है उसी में धनराशि वापस होगी। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन पर नियम में परिवर्तन किया गया है। इसकी सूचना जारी कर सभी वाणिज्य विभागों को उपलब्ध कराई गई है।
फंसे लोगों के लिए आश्रय स्थल में मुफ्त भोजन
लॉकडाउन के दौरान लाचार, निराश्रित और दूसरे प्रदेशों से आने वाले बीच रास्ते में फंसे हुए लोगों के लिए चंदवारा में आश्रय स्थल बनाया गया है। वहां मुफ्त भोजन व आवासन की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ङ्क्षसह ने आश्रय स्थल का निरीक्षण किया।
कांटी व साहेबगंज में भी व्यवस्था
इस दौरान वहां की व्यवस्था को देखा और तैनात कमिर्यों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए। निरीक्षण में डीएम के साथ नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा भी मौजूद थे। डीएम ने कहा कि इसके अलावा कांटी व साहेबगंज में भी ऐसे लोगों के लिए मुफ्त आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है। डीएम ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी।