मातृ मृत्यु की सूचना देने पर मिलेगा हजार रुपये का इनाम, यह है सरकार की योजना
सुविधा रहते इलाज के अभाव में माता एवं शिशु की मौत छिपा नहीं पाएंगे लापरवाह। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम में किया प्रावधान।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद इलाज के अभाव में यदि किसी माता की मौत होती है तो उसे कोई छिपा नहीं पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा समुदाय में होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना देने पर उसे 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है।
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम
स्टेट रिसोर्स यूनिट के मातृ स्वास्थ्य टीम लीडर प्रमोद कुमार के अनुसार, कई बार माताओं एवं शिशुओं को सुविधा उपलब्ध रहने के बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। बताया कि प्रत्येक माता एवं शिशु तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो, इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि इलाज के अभाव में मौत नहीं हो। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'सुमन' यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम की शुरुआत की है।
निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रसव के छह माह बाद तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी है। इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं के प्रसव के छह माह तक एवं बीमार नवजातों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देना है। इससे लाभार्थी को वर्तमान में उनके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत लाभ तो मिलेगा ही साथ में स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध किसी भी सेवा में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की भी गारंटी मिलेगी।
104 पर दर्ज करा सकते शिकायत
कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत मातृ मृत्यु दर की रिपोर्टिंग को लक्ष्य में रखकर मातृ मृत्यु की सूचना पर इस इनाम का प्रावधान किया गया है। साथ ही कार्यक्रम के तहत किसी भी स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस का प्रावधान किया गया है। इसके संबंध में कोई भी व्यक्ति टॉल फ्री नंबर 104 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तरह से मातृ मृत्यु दर को कम से कम किया जा सकता है। समाज को बेहतर बना सकते हैं।