Sameer massacre: तीन आरोपितों के आरोप मुक्ति की अर्जी पर सुनवाई टली, अब 13 फरवरी को होगी सुनवाई
समीर हत्याकांड में लोक अभियोजक की ओर से इस अर्जी के विरुद्ध प्रतिउत्तर दाखिल नहीं करने पर सुनवाई टाल दी गई है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के तीन आरोपितों के आरोप मुक्ति की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई टल गई। आरोपितों में नवीन कुमार, श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार शामिल हैं। तीनों की अर्जी की सुनवाई जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में चल रही है। लोक अभियोजक की ओर से इस अर्जी के विरुद्ध प्रतिउत्तर दाखिल नहीं करने पर सुनवाई टाल दी गई है। अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू की अर्जी जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
सात अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय करने की चल रही प्रक्रिया
इस हत्याकांड के सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस आरोप पत्र दाखिल की थी। इन आरोपितों के विरुद्ध सत्र-विचारण चलाए जाने से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में आरोप तय किए जाने हैं। इसमें से तीन आरोपितों की आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की गई है।
आरोपित शंभू सिंह को हाईकोर्ट से मिली थी अग्रिम जमानत
बता दें कि सोमवार को इस मामले में आरोपित कटरा थाना के धनौर निवासी शंभू सिंह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। सोमवार को उसने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जमानतदारों के बंध पत्र पेश करने पर सीजेएम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इससे पहले एक आरोपित आशुतोष शाही को भी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी।
यह है मामला
23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।