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बोचहां व सदर थाना के दो बैंक लूटकांड के दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

बोचहां के शर्फुद्दीनपुर में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक व सदर थाना के भिखनपुरा एसबीआइ की शाखा में हुई थी लूट।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 22 Jun 2020 09:26 AM (IST)Updated: Mon, 22 Jun 2020 09:26 AM (IST)
बोचहां व सदर थाना के दो बैंक लूटकांड के दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सदर के भिखनपुरा एसबीआइ और बोचहां के शर्फुद्दीनपुर स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा में लूटकांड के दो आरोपितों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। शर्फुद्दीनपुर में 30 अगस्त 2019 को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में तीन लाख की लूट हुई थी।

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चार बदमाश हुए थे गिरफ्तार

लूट के एक महीने के बाद बोचहां थाना पुलिस ने पुलिस ने मनोज सहनी व उसके गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसमें मनोज का शागिर्द सोनू के पास से हथियार भी बरामद हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान में लूटकांड में अपने गिरोह की संलिप्तता स्वीकार की थी। वह पिछले साल सितंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। एडीजे-8 ने सुनवाई के बाद सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

पिछले साल भिखनपुरा एसबीआइ शाखा में हुई थी लूट

भिखनपुरा एसबीआइ शाखा में 27 सितंबर 2019 को 6.72 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने खबड़ा निवासी राजीव उर्फ राहुल दास को 22 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसकी ओर से एक जून को एडीजे-5 के कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। एडीजे-5 ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उसे इस मामले में गिरफ्तार सुमंत कुमार की पुलिस के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर राहुल दास को गिरफ्तार किया गया था।  


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