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Muzaffarpur Transport Office : दलालों की कट रही चांदी, वाहन मालिकों को छूटते पसीने Muzaffarpur News

जिला परिवहन कार्यालय में कम नहीं हो रही दलालों की सक्रियता। कार्यालय का चक्कर काट कर थक चुके लोग फंस रहे दलालों के चंगुल में।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 09 Nov 2019 04:55 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 04:55 PM (IST)
Muzaffarpur Transport Office : दलालों की कट रही चांदी, वाहन मालिकों को छूटते पसीने Muzaffarpur News
Muzaffarpur Transport Office : दलालों की कट रही चांदी, वाहन मालिकों को छूटते पसीने Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिला परिवहन कार्यालय में दलालों की सक्रियता कम नहीं हो रही है। कार्यालय का चक्कर काट थक चुके वाहन मालिक इनके शिकार बन रहे हैं। वे अपने काम के लिए इनको मुंह मांगी रकम देने को मजबूर हैं। दलाल भी जल्द काम कराने झांसा देते हैं। कार्यालय में करीब दो दर्जन से अधिक दलाल सक्रिय हैं। इनकी पहुंच कार्यालय की फाइलों तक हैं।

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 कार्यालय में ये इतने घुलमिल चुके हैं कि कुछ लोग इनको ही कर्मी मान लेते हैं। औराई के राम नरेश कुमार ने बताया कि तीन महीने से डीएल के लिए आ रहे हैं। हर बार काम नहीं होने की बात कही जाती है। कांटी के राजेश सिंह ने कहा कि डीएल रिन्यूवल के लिए पांच दिन से कार्यालय आ रहे हैं। बोचहां के प्रशांत कुमार कहते हैं कि कार्यालय कर्मी हर दिन कल आने की बात कहते हैं। बहुत परेशानी होती है। 

दलालों के झांसे से बचें, समय पर होगा हर काम


वाहन मालिक जागरूक हों तो वे इन अवैध वेंडरों द्वारा लूटने से बच सकते हैं। परिवहन विभाग की अधिकतर सेवाएं आरटीपीएस के तहत हैं। सभी के लिए समय निर्धारित है। इस अवधि में काम नहीं हो तो अपील की जा सकती है। निश्चित समय के अंदर काम नहीं होने पर कानूनी तरीके से काम कराएं।

 काम की ये है समय सीमा

- लर्निग लाइसेंस : सात दिन

- ड्राइविंग लाइसेंस : 30 दिन

- ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति का निर्गमन : सात दिन एवं द्वितीय का 15 दिन।

- ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड में परिवर्तन : पांच दिन।

- इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस : 15 दिन

- वाहनों का अस्थायी निबंधन : सात दिन

- नए निजी वाहनों एवं परिवहन वाहनों का निबंधन : 30 दिन

- निबंधन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति : सात दिन

- निबंधन प्रमाण का नवीनीकरण  : 15 दिन।

- वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण : 45 दिन।

- ट्रेड सर्टिफिकेट का निर्गमन व नवीनीकरण : 15 दिन।

- कर प्रतीक का निर्गमन : एक दिन।

- वाहनों का प्रत्यर्पण : 15 दिन।

- पेट्रोलपंप लाइसेंस व नवीनीकरण : 15 दिन।

- परिवहन वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण का निर्गमन व नवीनीकरण : 15 दिन।

- दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जांच प्रतिवेदन : 15 दिन।

- दुरुस्ती प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन : सात दिन।

- कर छूट/वापसी के आवेदनों का अग्रसारण : 30 दिन।

50 रुपये डाक खर्च देने के बाद भी करना पड़ता महीनों इंतजार 


 ड्राइविंग लाइसेंस डाक से भेजने का  शुल्क देने के बाद भी वाहन मालिकों को लाइसेंस व आरसी बुक के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। डाक शुल्क के रूप में जिला परिवहन कार्यालय इसके लिए वाहन मालिकों से 50 रुपये लेता है। इससे सरकार को लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इसके बावजूद वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से कार्ड तैयार होते ही वाहन मालिकों को मैसेज प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वे कार्ड का आवास पर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। इसके नहीं पहुंचने पर वे जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर काटने लगते हैं। यहां दलालों के चंगुल में फंस कर शोषण का शिकार होते हैं। 

इस बारे में डीटीओ मो. नजीर अहमद ने कहा कि हर काम ऑनलाइन प्रकिया के तहत हो रहा है। दलालों पर अंकुश के लिए पुलिस बल भी मौजूद है। सीसी कैमरे से भी निगरानी की जाती है। हर काम के लिए काउंटर निर्धारित है। इसकी सूचना परिसर में भी लिखी हुई है।


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