मुजफ्फरपुर में आज से खुल जाएंगे मंदिर, भक्त कर सकेंगे बाबा गरीबनाथ के दर्शन
बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पं.विनय पाठक ने बताया कि मंदिर गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। भक्तों को बाबा का दर्शन करने के दौरान मास्क लगाए रखना है। कहा कि मंदिर के बंद घंटों को भी सुबह पूजा और महाआरती के बाद खोल दिया जाएगा।
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद गुरुवार से मंदिरों में भक्त सामने से बाबा भोलेनाथ व अन्य देवी देवताओं का दर्शन कर सकेंगे। मंदिरों को खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भक्तों को मंदिर में बाबा गरीबनाथ के दर्शन करने के लिए मास्क लगाकर आना होगा। वहीं अत्याधिक भीड़ न लगे इसको लेकर विभिन्न सेवा दल के कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर में रहेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पं.विनय पाठक ने बताया कि मंदिर गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।
भक्तों को बाबा का दर्शन करने के दौरान मास्क लगाए रखना है। कहा कि मंदिर के बंद घंटों को भी गुरुवार की सुबह पूजा और महाआरती के बाद खोल दिया जाएगा। वहीं भक्तों को जागरूक करने के लिए मंदिर परिसर के बाहर जागरूकता संदेश भी लगाए जाएंगे। बता दें कि सावन में इस वर्ष बाबा गरीबनाथ के दर्शन के लिए मंदिर बंद होने के बाद भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा था। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की आस्था को देखते हुए बाबा के आनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराई थी। ऐसे में गुरुवार को बाबा के दर्शन को लेकर स्थानीय से लेकर शहर के सैकड़ों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। शहर के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु देवी-देवताओं का दर्शन कर सकेंगे।
जुलाई माह का जीएसटी जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त
जासं, मुजफ्फरपुर : जुलाई माह जीएसटी देने वाले व्यापारियों के लिए का बुधवार को आखिरी दिन था। अगर जीएसटी नहीं जमा किए तो पेनाल्टी के रूप में ब्याज देना होगा। विलंब से जीएसटी जमा करने के कारण टैक्स देने वाले को ब्याज का भुगतान करना होगा। अधिवक्ता सह उपाध्यक्ष, टैक्सेशन वार एसोसिएशन प्रदीप कुमार वर्मा का कहना है कि जीएसटी जमा करने में विलंब होने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। टैक्स न जमा करने वाले व्यापारियों को अब जीएसटी पोर्टल से स्वत: नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस का जवाब नही दिया तो कार्रवाई भी होगी तथा उन्हें पोर्टल के माध्यम से सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा। जीएसटी में पहले व्यापारियों के लिए हर माह 20 तारीख तक टैक्स जमा करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बहुत से व्यापारी तय तिथि पर टैक्स जमा नहीं करते है इसका वाणिज्य कर विभाग को तब पता चलता है जब वह पोर्टल पर जांच करते हैं, जांच के बाद व्यापारी को नोटिस जारी किया जाता था, लेकिन अब यह नोटिस टैक्स जमा करने की तय तिथि के चार दिन बाद आटोमेटिक ही चला जाएगा।