दहेज प्रताडऩा में फंसे विधायक भागीरथी देवी के पुत्र, पीडि़ता को धक्का मारकर घर से निकाला West Champaran News
पश्चिम चंपारण के रामनगर की भाजपा विधायक की पुत्रवधू ने दहेज के लिए प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। पुत्रवधू नेे पति समेत तीन को किया आरोपित। विधायक ने आरोप को गलत बताया।
पश्चिम चंपारण, जेएनएन। रामनगर की भाजपा विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी की पुत्रवधू को दहेज के लिए प्रताडि़त करने का मामला सामने आया है। इस बाबत पीडि़ता रानी कुमारी ने बेतिया अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति राजेश राम, देवरानी शिखा देवी और देवर संजय राम के खिलाफ संज्ञान लिया है। परिवाद में विधायक के खिलाफ भी आरोप है।
कई बार कराया गर्भपात
पीडि़ता के मुताबिक, वह वर्ष 2018 से मायके रामनगर में रह रही है। 21 जून 2003 को नरकटियागंज के ब्लॉक रोड निवासी भोला राउत के पुत्र राजेश राम से शादी हुई थी। पंद्रह साल की एक बेटी है। पीडि़ता ने पति के अवैध संबंध का जिक्र किया है। आरोप है कि इसी वजह से मारपीट की जाती थी। कई बार गर्भपात भी कराया गया।
घर में वापस रखने के लिए स्कॉर्पियो की मांग
पीडि़ता और उसकी बेटी को एक कमरे में बंद कर खाना- पानी भी बंद कर दिया गया था। 08 अप्रैल 18 को आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद धक्का मारकर घर से निकाल दिया। तब मायके आई। कई बार पंचायती भी हुई। अपने घर रखने के लिए आरोपित स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे।
इस बारे में रामनगर ( प. चंपारण) विधायक भागीरथी देवी ने बताया कि मेरा पुत्र अलग घर बनाकर रहता है। पारिवारिक विवाद को खत्म कराने की पहल की थी। पुत्रवधू के मायके वाले उसे विदा नहीं कर रहे हैं। परिवार न्यायालय में पुत्र ने भी अर्जी दाखिल की है। दहेज उत्पीडऩ व मारपीट का आरोप गलत है।