Corona effect : आज से सुबह 10 से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, इस नई व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तार से जानिए
Corona effect कारोबारियों के फैसले को डीएम ने दी स्वीकृति। दुकानदार और कर्मी रहेंगे मास्क ग्लब्स से लैस। बगैर मास्क ग्लव्स के पहुंचे ग्राहकों को नही दिया जाएगा प्रवेश।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सोमवार से मुजफ्फरपुर शहर के बाजार, दुकान और प्रतिष्ठान सुबह दस से शाम छह बजे तक ही खुलेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर कारोबारियों ने सोमवार से कारोबार संचालन की नई अवधि को डीएम ने भी स्वीकृति दे दी है।
सुरक्षा मानकों के पालन का निर्देश
उत्तर बिहार चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जिले के सभी व्यापारिक संगठनों की हुई बैठक में शुक्रवार को सुबह दस से शाम छह बजे तक दुकान संचालन का निर्णय लिया गया था। शनिवार को चैंबर के प्रतिनिधियों ने डीएम से मिलकर इसकी जानकारी दी थी। डीएम ने चैंबर के फैसले का स्वागत किया था। साथ ही मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन कराने का निर्देश दिया था।
बगैर मास्क के ग्राहकों को प्रवेश नहीं
चैंबर आफ कॉमर्स के मीडिया प्रभारी सज्जन कुमार शर्मा ने बताया कि बगैर मास्क पहुंचने वाले ग्राहकों को दुकान-प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कारोबारी और कर्मी मास्क और ग्लब्स से लैस रहेंगे। दुकान-प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
डीएम ने गठित की चार उडऩदस्ता टीम
मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने चार उडऩदस्ता टीम गठित की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रविशंकर और नगर थाने के अवर निरीक्षक गौतम कुमार साह, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ब्रज भूषण कुमार व अहियापुर थाने के सहायक अवर निरीक्षक हिमांशु शेखर झा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कामता प्रसाद तथा सदर थाने के सहायक अवर निरीक्षक गौरी शंकर ठाकुर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अरङ्क्षवद कुमार ङ्क्षसह व काजीमुहम्मदपुर थाने के अवर निरीक्षक मो. नसीम अंसारी की उडऩदस्ता टीम बाजार, दुकान, शॉपिंग माल और बस, टैक्सी तथा ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन पर नजर रखेगी। साथ ही लोगों को मास्क पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चत करेगी। इसके अलावा डीएम ने डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर दुकान, बाजार, प्रतिष्ठान व शहर में मास्क की जांच और नियम तोडऩे वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मास्क नही पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नही ग्राहकों के बगैर मास्क के पहुंचने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा।
निर्णय के बावजूद खुली रहीं दुकानें
रविवार को कारोबारियों ने पूरी तरह दुकान-बाजार बंद रखने का निर्णय लिया था। बावजूद इसके रविवार को शहर के मोतीझील, क्लब रोड, मिठनपुरा, सरैयागंज, माड़ीपुर, भगवानपुर व रेवा रोड में दर्जनों दुकानें खुली रहीं।
प्रशासनिक आदेश का पालन करें दुकानदार
भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने व्यवसायियों द्वारा सुबह दस से शाम छह बजे तक तक दुकान खोलने के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि, कहा है कि दुकान खुलने का समय घटने से ग्राहकों की भीड़ बढेगी। ऐसे मे दुकानदार खुद और कर्मी तथा ग्राहकों के लिए मास्क पहनना सुनिश्चत कराएं। प्रत्येक ग्राहक को मास्क दें, हाथों को सैनिटाइज कराए। जो नियमित ग्राहक हैं,उन्हें वाट्सएप पर संदेश भेज दुकान आने का समय निर्धारित करें।