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बालिका गृह यौन हिंसा : साकेत के विशेष पॉक्सो कोर्ट में भेजा गया मामला, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट से भेजे गए मुकदमे के अभिलेख। 20 आरोपित जेल में बंद, सभी के विरुद्ध सीबीआइ ने दाखिल कर रखे हैं आरोप पत्र।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 05:00 AM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा : साकेत के विशेष पॉक्सो कोर्ट में भेजा गया मामला, अगली सुनवाई 20 फरवरी को
बालिका गृह यौन हिंसा : साकेत के विशेष पॉक्सो कोर्ट में भेजा गया मामला, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बालिका गृह मामले को सुनवाई के लिए दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष दूत के माध्यम से मुकदमे के अभिलेखों को वहां भेजा गया। अब आरोपितों के विरुद्ध उसी कोर्ट में सेशन-ट्रायल चलेगा। सभी की पेशी भी साकेत के विशेष पॉक्सो कोर्ट में होगी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी।

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20 फरवरी को तय हो सकते आरोप

सीबीआइ की ओर से जिन 20 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया गया है उनके खिलाफ 20 फरवरी को आरोप तय किए जा सकते हैं। इससे पहले सीबीआइ सभी के अधिवक्ता को पुलिस पेपर दे चुकी है। आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी के विरुद्ध साकेत के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सेशन-ट्रायल चलेगा। इसके तहत सीबीआइ की ओर से आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया जाएगा।

सेशन-ट्रायल पूरे करने की डेडलाइन छह माह

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सेशन-ट्रायल छह माह के अंदर पूरा करने का आदेश दे रखा है। 20 फरवरी को आरोप तय किए जाने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी।

एक सितंबर को ट्रांसफर हुआ था मामला

बालिका गृह मामले में शुरू में महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। पिछले साल 31 मई को बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा के आवेदन पर बालिका गृह के पदाधिकारियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व आइपीसी की अन्य धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया था। इसलिए इसकी सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चली।

 तब पुलिस ने ब्रजेश ठाकुर सहित दस आरोपितों को गिरफ्तार किया था। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। अनुसंधान के बाद महिला थानाध्यक्ष व आइओ ज्योति कुमारी ने पिछले साल 26 जुलाई को तब जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित सभी दस आरोपितों के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके दो दिनों के बाद 28 जुलाई को मामले की जांच सीबीआइ ने शुरू की। तब इस मामले की सुनवाई विशेष सीबीआइ कोर्ट में चली।

 सीबीआइ इंस्पेक्टर व मामले की आइओ विभा कुमारी की अर्जी पर विशेष सीबीआइ कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। पिछले साल एक सितंबर को यह मामला स्थानांतरित होकर विशेष पॉक्सो कोर्ट में आया। तब से इसकी सुनवाई इसी कोर्ट में चल रही थी। इस बीच सीबीआइ ने पिछले साल 19 दिसंबर को 21 आरोपितों के विरुद्ध विशेष पॉक्सो कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया।

20 आरोपितों के विरुद्ध चलेगा सेशन ट्रायल

पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर, बेऊर तथा मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य 19 आरोपित सेशन-ट्रायल का सामना करेंगे। आरोप तय होते ही सभी के विरुद्ध सेशन-ट्रायल शुरू होगा। अन्य आरोपितों में इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी,नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल, किशन राम उर्फ कृष्णा, रोजी रानी, डॉ.अश्विनी उर्फ आसमानी, विक्की, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब उर्फ मास्टर जी व साइस्ता परवीन उर्फ मधु शामिल है।


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