सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक रोजगार ऋण के चयनित आवेदकों को 23 मई तक जमा करना होगा एकरारनामा
Sitamarhi news एकरारनामा बुक जमा नहीं कराने की स्थिति में ऋण प्राप्ति के लिए दावा होगा समाप्त। 23 मई तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य। विभाग के जिला स्तर सहायक निदेशक ने दी जानकारी।
सीतामढ़ी, जासं। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण के लिए चयनित आवेदकों को 23 मई तक एकरारनामा जमा करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक अभिनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए चयनित आवेदक जिन्होंने एकरारनामा बुक प्राप्त नहीं किए हैं या जमा नहीं किया है वे 23 मई तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में एकरारनामा बुक जमा कराना सुनिश्चत करें। श्री कुमार ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद कार्यालय से एकरारनामा बुक प्राप्त नहीं किए हैं वे 23 मई के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से अपना एकरारनामा बुक प्राप्त कर लें। अन्यथा उसके बाद एकरारनामा बुक जमा नहीं कराने की स्थिति में आपका चयन रद्द करते हुए ऋण प्राप्ति के लिए दावा समाप्त कर दिया जाएगा।
लीची लदे पिकअप वैन को आज से एक महीने के लिए नो इंट्री में रहेगी छूट
मुजफ्फरपुर : शहर में नो इंट्री एरिया में भी लीची लदे पिकअप वैन को आने-जाने से छूट दी गई है । इसको लेकर एसएसपी जयंत कांत ने आदेश जारी किया है । जारी आदेश में कहा गया है कि लीची विपणन वर्ष 2022 अंतर्गत जीआइ टैग बिहार के माध्यम से शाही लीची को मुजफ्फरपुर शहर से अन्य जिलों एवं दूसरे राज्यों को भेजने हेतु रेलवे स्टेशन मुख्य साधन है। रेलवे स्टेशन पर पिकअप वैन से ही व्यापारी एवं कृषक अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते है । शाही लीची अति संवेदनशील फलों में आती है। इसको समय से रेलवे स्टेशन पहुंचाने की बड़ी जिम्मेवारी व्यापारी एवं कृषकों की रहती है। इसलिए लीची विपणन हेतु पिकअप वाहन को 18 मई से 18 जून तक शहर के नोइंट्री यातायात से लीची ढ़ोने के लिए मुक्त किया गया है । इसका पालन कराने के लिए यातायात डीएसपी को निर्देश दिया गया है ।