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Sushant Singh Rajput Case : मुजफ्फरपुर में परिवाद खारिज होने के विरुद्ध रिवीजन अर्जी दाखिल

Sushant Singh Rajput Case अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने जिला जज के कोर्ट में दाखिल की रिवीजन अर्जी। 18 अगस्त को होगी सुनवाई। आठ जुलाई को सीजेएम ने परिवाद को कर दिया था खारिज।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 06:07 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 06:07 PM (IST)
Sushant Singh Rajput Case : मुजफ्फरपुर में  परिवाद खारिज होने के विरुद्ध रिवीजन अर्जी दाखिल
Sushant Singh Rajput Case : मुजफ्फरपुर में परिवाद खारिज होने के विरुद्ध रिवीजन अर्जी दाखिल

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Sushant Singh Rajput Case: फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में परिवाद के खारिज किए जाने के विरुद्ध जिला जज अनिल कुमार सिन्हा के कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल की है। इससे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम मुकेश कुमार ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से दाखिल परिवाद को सुनवाई के बाद अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए आठ जुलाई को खारिज कर दिया था। रिवीजन अर्जी में बिहार सरकार, फिल्म अभिनेता सलमान खान, फिल्म निर्देशक करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार, बालाजी प्रोडक्शन की एकता कपूर व दिनेश विजन को प्रतिपक्षी बनाया है। इस अर्जी पर जिला जज के कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई होगी

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17 जून को दाखिल किया था परिवाद

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 17 जून को सीजेएम मुकेश कुमार के कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था। इसमें करण जौहर सहित आठ फिल्मी हस्तियों को आरोपित बनाया गया था। बाद में 23 जून को एक अन्य अर्जी दाखिल कर महेश भट्ट सहित चार फिल्मी हस्तियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सभी को आरोपितों की सूची में जोड़ने की कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। इन सभी पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने, उनका बहिष्कार करने व आधा दर्जन से अधिक फिल्मों से बाहर करने का आरोप लगाया गया था। 


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