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कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन सात कालेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बहाली की समीक्षा

पटना में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में शिक्षकों को प्रस्तुत करने होंगे नियोजन से संबंधित सभी दस्तावेज संस्कृत विवि के सात कालेजों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने वेतन जारी करने को लेकर पटना उच्च न्यायालय का लिया था शरण।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 04:57 PM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 04:58 PM (IST)
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय संबंध‍ित सात कालेज में बहाली की समीक्षा।

दरभंगा, जासं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन संबद्ध शास्त्री-उप शास्त्री स्तर के सात कालेज में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की हुई बहाली की समीक्षा उच्च शिक्षा विभाग पटना हल करने जा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय के सात कालेजों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियोजन संबंधित विभिन्न कागजातों के साथ शिक्षा विभाग पटना में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में बुलाया गया है।

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बता दें कि वर्षों पूर्व संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट से अनुमोदित सात कालेजों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद सरकार द्वारा वेतन जारी नहीं करने को लेकर शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाया था। इस मामले की समीक्षा अब बिहार सरकार कर रही है। 

शिक्षा विभाग ने चुन्नीलाल संस्कृत कालेज मझौलिया चंपारण, भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत कालेज छपरा, सारण, श्री वासुदेव संस्कृत कालेज अकबरपुर पटना, श्री निवास मुकुंद रामानुज संस्कृत कालेज भोजपुर, श्री हरिहर संस्कृत कालेज चंपारण, श्यामाचरण संस्कृत विद्यापीठ बांका, संस्कृत कालेज रोसड़ा समस्तीपुर के वैसे सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 25 सितबंर 2021 को शिक्षा विभाग के समीक्षात्मक बैठक में बुलाया है, जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वेतन आदि को लेकर याचिका दायर की थी। पटना में समीक्षा होने के बाद कुछ फैैसला होगा

समीक्षा बैठक में नियोजन संबंधित सभी दस्तावेज करने होंगे प्रस्तुत

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. शिवा रंजन चतुर्वेदी ने शुक्रवार को संबंधित सभी सात कालेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि पटना में आयोजित उक्त बैठक संबंधित सभी कालेजों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियोजन संबंधित विज्ञापन तिथि, पद पर कार्यरत तथा रिक्ति की सूची, आरक्षण समाशोधन से संबंधित दस्तावेज, ज्ञापन की प्रति चयन समिति द्वारा तैयार मेधा सूची, नियुक्ति संबंधित शासी निकाय की कार्यवाही, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 (2) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अनुमोदन के लिए प्रेषित अनुशंसा प्रति साथ लाने को कहा गया है।


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