नवरुणा हत्याकांड में प्रगति प्रतिवेदन सौंपने के लिए सीबीआइ को रिमाइंडर, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को Muzaffarpur News
नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती की अर्जी पर विशेष कोर्ट ने सीबीआइ को उक्त आदेश दिया था। आदेश के काफी दिनों के बाद भी सीबीआइ ने यह प्रगति प्रतिवेदन कोर्ट में नहीं सौंपी है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा हत्याकांड (Navruna Massacre) मामले में प्रगति प्रतिवेदन सौंपने (progress report) को लेकर एसीजेएम उमेशमणि त्रिपाठी के विशेष कोर्ट ने सीबीआइ को रिमाइंडर भेजने का आदेश दिया है। नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती की अर्जी पर विशेष कोर्ट (Special Court) ने सीबीआइ को उक्त आदेश दिया था। इस आदेश के काफी दिनों के बाद भी सीबीआइ ने यह प्रगति प्रतिवेदन कोर्ट में नहीं सौंपी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआइ का कोई अधिकारी विशेष कोर्ट में नहीं पहुंचे। उनकी ओर से कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई। इसलिए सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है अर्जी
सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रखी है। इसमें जांच की अवधि में छह माह विस्तार करने की प्रार्थना की गई है। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा में प्रगति प्रतिवेदन भी दाखिल किया है।
सीबीआइ की बढ़ी हुई सक्रियता
मामले की जांच को लेकर इन दिनों सीबीआइ की सक्रियता बढ़ी हुई है। सुराग देने वालों के लिए सीबीआइ ने दस लाख रुपये ईनाम की घोषणा कर रखी है। नगर निगम के अंचल निरीक्षक मनोज कुमार से पूछताछ की गई है। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर जांच पूरी करने के लिए छह माह की अवधि विस्तार करने की प्रार्थना की है। इस सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तारीख मुकर्रर नहीं की है।
यह है मामला
18 सितंबर 2012 की रात नगर थाना के जवाहरलाल रोड (Jawaharlal Road) स्थित आवास से सोई अवस्था में नवरुणा (Navruna) का अपहरण (kidnapping) कर लिया गया। ढाई माह बाद उसके घर के निकट नाला से मानव कंकाल (human skeleton) मिला। डीएनए टेस्ट (DNA Test) में यह नवरुणा का साबित हुआ। फरवरी 2014 से सीबीआइ इसकी जांच कर रही है।