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बालिका गृह यौन हिंसा : मधु व अश्विनी की चौथी बार तीन दिनों के लिए और बढ़ी रिमांड अवधि

21 नवंबर से सीबीआइ की रिमांड पर हैं दोनों, खाता पर लगी रोक हटाने की ब्रजेश ठाकुर की पत्नी की अर्जी पर सात को होगी सुनवाई ।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 03 Dec 2018 10:08 PM (IST)Updated: Mon, 03 Dec 2018 10:08 PM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा :  मधु व अश्विनी की चौथी बार तीन दिनों के लिए और बढ़ी रिमांड अवधि
बालिका गृह यौन हिंसा : मधु व अश्विनी की चौथी बार तीन दिनों के लिए और बढ़ी रिमांड अवधि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में पूछताछ के लिए आरोपित मधु व अश्विनी कुमार की सीबीआइ रिमांड की अवधि तीन दिन और बढ़ाई गई है। एजेंसी की ओर से दाखिल अर्जी पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। लगातार चौथी बार दोनों की रिमांड की अवधि बढ़ी है। दोनों को छह दिसंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। सोमवार को कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआइ ने दोनों का सदर अस्पताल में चिकित्सीय जांच कराई। रिमांड पर सौंपने की अर्जी का मधु के अधिवक्ता प्रियरंजन अनु ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि 12 दिनों से वह सीबीआइ के रिमांड पर है। जो कुछ पूछना था वह पूछा जा चुका है। अब तक की पूछताछ में आखिर क्या बचा जो सीबीआइ पूछना चाहती है।

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20 नवंबर को सीबीआइ के समक्ष आई थी मधु

बेहद नाटकीय तरीके से 20 नवंबर को कचहरी परिसर में मधु सीबीआइ के समक्ष आई थी। सीबीआइ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 21 को उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए सात दिनों के रिमांड पर देने की प्रार्थना की थी। इसपर विशेष कोर्ट ने उसे पांच दिनों के रिमांड पर देने की अनुमति दी। रिमांड अवधि पूरी होने पर 26 नवंबर को विशेष कोर्ट में पेश किया। तब उसे चार व 30 को तीसरी बार तीन दिनों की रिमांड पर लेने की अनुमति दी थी।

चुपचाप सीबीआइ की गाड़ी में बैठ गई मधु

कोर्ट में सुनवाई के बाद तीन दिनों के रिमांड पर सौंपे जाने के आदेश के बाद वह सीबीआइ अधिकारियों के साथ बाहर निकली मधु चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई।

जमानत अर्जी पर सुनवाई रही अधूरी

आरोपित चंदा देवी, हेमा मसीह, नेहा कुमारी व रवि रोशन की जमानत अर्जी व बैंक खाता के संचालन पर लगी रोक को हटाने के लिए ब्रजेश ठाकुर की पत्नी की ओर से विशेष कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई पूरी नहींं हो सकी। आरोपित नेहा कुमारी की जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पांडेय सत्यप्रकाश कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने बहस भी शुरू की, लेकिन इस संबंध में सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने से उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। अर्जियों पर जवाब दाखिल नहीं करने पर विशेष कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अब इन अर्जियों पर सात दिसंबर को सुनवाई होगी।

ब्रजेश ठाकुर सहित 17 आरोपितों की पेशी

न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर, बेउर जेल में बंद बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास कुमार, बालिका गृह की सात महिला कर्मी सहित 13 आरोपितों व मुजफ्फरपुर जेल में बंद तीन आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट के समक्ष पेशी कराई गई। विशेष कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 18 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।


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