योग्य आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिलेगा भविष्य निधि का लाभ, आइसीडीएस निदेशक ने जारी किया पत्र
सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि विभागों में कार्यरत सुयोग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
समस्तीपुर, जेएनएन। उच्च न्यायालय के आदेश पर अब सभी योग्य आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भी अन्य कर्मचारियों की भांति कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके लिए आइसीडीएस के निदेशक ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर संबंधित सेविका - सहायिकाओं की आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
बताया गया है कि आईसीडीएस निदेशक ने अपने पत्रांक- 2519, दिनांक-09 मई 2019 में बताया है कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा जनहित वाद सी डब्लू जे सी संख्या-17232/2017 शंभु शरण सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में इसी वाद से अदभूत एमजेसी संख्या- 2915/2019 में उच्च न्यायालय में विभिन्न तिथियों पर हुई सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत सुयोग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इसी मामले में दिनांक- 10 अप्रैल 2019 को पारित न्यायादेश में क्षोभ व्यक्त करते हुए अतिरिक्त कारण पृच्छा दायर करने का निर्देश दिया गया है। उक्त पत्र में निदेशक ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि संविदा पर बहाल सेविका और सहायिकाओं का पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, ज्वाइङ्क्षनग तिथि सहित ग्यारह कागजातों की छायाप्रति अविलंब उपलब्ध कराई जाए। उच्च न्यायालय के इस आदेश पर बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रखंड अध्यक्ष अनिता कुमारी, जयमाला देवी, पूनम देवी, उषा देवी, अनिता देवी, अभिलाषा कुमारी, प्रियंका कुमारी, अनसुइया देवी, मालती देवी आदि ने प्रसन्ता व्यक्त किया है।
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