Bihar Assembly Election 2020: जुलूस व सभा को सिंगल विंडो सिस्टम से लेनी होगी अनुमति, ऑनलाइन आवेदन की भी होगी सुविधा
Bihar Assembly Election 2020 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा। प्राप्त आवेदनों का किया जाएगा निष्पादन 24 घंटें में एसएमएस से मिलेगी पावती। अनुमति ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान बिना अनुमति के जुलूस व सभा नहीं कर सकते है। एकल खिड़की पद्धति (सिंगल विंडो सिस्टम) के माध्यम से चुनाव लडऩे वाले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडलों में जुलूस, सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, निर्वाचन प्रचार कार्यालय के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। उक्त कार्य के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे।
एकल खिड़की पद्धति से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 24 घंटे में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी गई है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदनकर्ता को आवेदन की पावती एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अनुमति ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है।