अहियापुर कांड: पीडि़ता का बयान दर्ज कराने को पटना के सीजेएम कोर्ट में पुलिस दाखिल करेगी अर्जी
महिला थानाध्यक्ष की अर्जी पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने इसे क्षेत्राधिकार से बाहर बताया। उनहोंने बताया कि अस्पताल में भर्ती है पीडि़ता कोर्ट में उपस्थित कराने की नहीं है स्थिति।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में युवती को जिंदा जलाकर मारने के प्रयास के बाद पुलिस सीआरपीसी की धारा-164 के तहत पीडि़ता का बयान दर्ज कराएगी। इसके लिए पटना के सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। मामले की जांच कर रहींं महिला थानाध्यक्ष आभा रानी ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में इसके लिए अर्जी दाखिल की।
अर्जी में उन्होंने कहा है कि पीडि़ता का पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं कराया जा सकता। लेकिन, मामला क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट से इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को वह पटना के सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगी। इसमें अस्पताल में ही पीडि़ता का बयान दर्ज कराने को लेकर कोर्ट से प्रार्थना की जाएगी।
दो नामजद आरोपित जेल में
इस मामले के मुख्य आरोपित राजा राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं, दूसरे आरोपित मुकेश कुमार ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों जेल में बंद हैं। मुकेश की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
नई धारा जोडऩे पर नहीं हो सकी सुनवाई
मामले की जांच करने वाले अहियापुर थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने केस में भादवि की पांच नई धाराएं जोडऩे की प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर इन धाराओं में केस की जांच की जरूरत है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई होना शेष है।
ये है मामला
सात दिसंबर को अहियापुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक युवती से छेड़खानी की गई। विरोध पर उसके साथ मारपीट की गई। अंत में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस घटना में वह बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।