पूर्व मेयर समीर हत्याकांड : जेल में बंद आरोपित पिंटू को हाईकोर्ट से मिली जमानत Muzaffarpur News
पिछले साल 25 दिसंबर से जेल में था मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू। इससे पहले ओमकार को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत पांच आरोपित फिलहाल जेल में।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जिला जज के कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अर्जी को स्वीकार कर लिया। वह 25 दिसंबर 2018 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इससे पहले एक अन्य आरोपित कुमार रणंजय उर्फ ओमकार को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। फिलहाल, इस मामले में गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, श्यामनंदन मिश्रा, सुशील छापडिय़ा व नवीन कुमार सहित पांच आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
17 जुलाई को कोर्ट का आएगा आदेश
आरोपित मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह की ओर से आरोप मुक्ति की अर्जी जिला जज के कोर्ट में दाखिल की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने 17 जुलाई को आदेश जारी करने की तारीख तय की है।
आरोपितों के विरुद्ध तय किए जाने हैं आरोप
सत्र विचारण के लिए यह मामला जिला जज के कोर्ट में है। इससे पहले आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। 24 जुलाई को सभी आरोपितों को कोर्ट में पेशी तारीख मुकर्रर है। संभावना है कि उस दिन आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।