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शिवहर में नई गाइडलाइन : अब 50 फीसद कर्मियों के साथ सरकारी-गैरसरकारी कार्यालयों का संचालन

सरकार के निर्देश के आलोक में शिवहर डीएम सज्जन राजशेखर ने जारी की नई गाइडलाइन एक दिन के अंतराल पर खुलेगी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक होगा दुकानों संचालन धार्मिक स्थल स्कूल और कोचिंग तथा निजी कार्यालयों पर रोक बरकरार।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 05:19 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 05:19 PM (IST)
शिवहर में नई गाइडलाइन : अब 50 फीसद कर्मियों के साथ सरकारी-गैरसरकारी कार्यालयों का संचालन
श‍िवहर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

शिवहर, जासं। सरकार के निर्देश के आलोक में जिले में नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। डीएम सज्जन राजशेखर ने पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन किया है। इसके तहत बाजार और दुकान खुलने का समय सुबह छह से शाम छह बजे तक कर दिया गया है। दुकान, बाजार और प्रतिष्ठान पूर्व की तरह एक दिन के अंतराल पर दुकानें खुलेगी। डीएम ने इसके लिए बुधवार, शुक्रवार, रविवार और मंगलवार का दिन तय किया है। हालांकि, खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि उपकरण, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जी की दुकानें रोजाना खुली रहेगी। इसके तहत जिले के तमाम निजी क्षेत्र के कार्यालय, माल, जिम, पार्क, सिनेमाघर और शैक्षणिक संस्थान 22 जून तक बंद रहेंगे। जबकि, 50 फीसद कर्मी के साथ सरकारी -गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज शाम पांच बजे तक चलेगा। शादी समारोह में पूर्व का आदेश जारी रहेगा।

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शादी और श्राद्ध कार्यक्रम में पूर्व की तरह 20 लोग ही भाग ले सकेंगे। जबकि, सभी प्रकार के धार्मिक स्थल पूर्ववत बंद रहेंगे। डीएम सज्जन राजशेखर ने अधिकारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा एसडीओ को दिया है। जबकि, प्रखंडों में इसकी जिम्मेदारी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को दी गई है। डीएम ने आम जनता से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने, मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी का पालन करने तथा टीकाकरण कराने की अपील की है।


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