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बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे नए नाम

एक जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले बन सकेंगे वोटर। इसके अलावा वैसे लोग भी नाम जुड़वा सकते हैं जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है। इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सभी मतदाता सूची प्रेक्षक व बीडीओ को निर्देश जारी किया है।

By Ajit kumarEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 08:51 AM (IST)Updated: Sun, 10 Jan 2021 01:26 PM (IST)
19 जनवरी को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, जासं। इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। फोटोयुक्त इस मतदाता सूची में नए नाम भी जुड़ेंगे। एक जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले व्यक्ति भी इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा वैसे लोग भी नाम जुड़वा सकते हैं जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है। इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सभी मतदाता सूची प्रेक्षक व बीडीओ को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस कार्य में शिथिलता पर कार्रवाई की जाएगी। 19 जनवरी को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है।

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मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रपत्र घ में आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए ये पात्रता तय की गई है।

- जन्म तिथि का प्रमाणपत्र संबंधी कागजात। इसमें रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक संस्थान का प्रमाणपत्र, भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। इन कागजात के नहीं होने की स्थिति में आवेदक के माता-पिता का आयु संबंधी घोषणा। उनके जीवित नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र

- निवास स्थान के रूप में पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर रिटर्न, पानी या बिजली या टेलीफोन बिल।

- डाक से आया पत्र

- खतियान, केवाला या लगान रसीद। 


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