Muzaffarpur Navruna murder Case: सीबीआइ विशेष कोर्ट ने नवरुणा के पिता को भेजा नोटिस
सीबीआइ की तरफ से दाखिल फाइनल रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद नोटिस भेजने का दिया गया आदेश। बताया गया कि 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है। 22 जनवरी की सीबीआइ की फाइनल रिपोर्ट पर विशेष कोर्ट में अपना पक्ष रख सकेंगे।
मुजफ्फरपुर, जासं। चर्चित नवरुणा हत्याकांड में सीबीआइ की विशेष कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। इसके बाद विशेष कोर्ट की तरफ से नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती को नोटिस भेजा है। कहा गया कि सीबीआइ की ओर से फाइनल रिपोर्ट दी चुकी है। इसलिए इस पर कोर्ट में 22 जनवरी को अपना पक्ष रखे। बताया गया कि 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है। नोटिस मिलने के उपरांत स्वजन 22 जनवरी की सीबीआइ की फाइनल रिपोर्ट पर विशेष कोर्ट में अपना पक्ष रख सकेंगे।
इधर, सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट के समक्ष कहा कि सीबीआइ की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने कोर्ट से इस रिपोर्ट को स्वीकार करने की मांग की है। इसके बाद नवरुणा के स्वजनों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस देने का आदेश दिया गया। बता दें कि सीबीआइ ने 13 नवंबर को विशेष कोर्ट में 40 पेज की फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी। इधर, नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने कहा कि कोर्ट का कर्मी नोटिस लेकर आया था लेकिन मुहर नहीं लगा था। इसलिए वे नोटिस लेकर फिर आने की बात बोलकर चले गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के नोटिस पर अपना पक्ष निर्धारित तिथि पर रखेंगे। बता दें कि 18 सितंबर की 2012 की रात नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड से अतुल्य चक्रवर्ती के घर से खिड़की का रॉड तोड़कर उनकी पुत्री को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की विफलता के बाद सीआइडी ने जांच शुरू की। इन दोनों की जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद सीबीआइ ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अब सभी को मुकाम को देखना चाह रहे।