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विस्तारित भवन का प्रापर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर मुजफ्फरपुर नगर निगम करेगा कार्रवाई

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा जारी नोटिस में होल्डिंग स्वामी से पूछा गया है कि विस्तारित भवन कब से है। इसके निर्माण की स्वीकृति ली गई है या नहीं भवन का नक्शा पास है या नहीं। उसका कौन से भाग कर के दायरे से बाहर है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 12:27 PM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 12:27 PM (IST)
विस्तारित भवन का प्रापर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर मुजफ्फरपुर नगर निगम करेगा कार्रवाई
जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ निगम सख्त कार्रवाई करेगा।

मुजफ्फरपुर, जासं। शहरी क्षेत्र स्थित विस्तारित भवन का प्रापर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसके लिए नगर निगम ने सहायक अभियंता के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम गठित की है। शहर के दर्जनभर चिह्नित लोगों को नगर निगम ने नोटिस भेजकर एक से 16 अगस्त तक आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है ताकि उसकी जांच की जा सके। 

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नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा जारी नोटिस में होल्डिंग स्वामी से पूछा गया है कि विस्तारित भवन कब से है। इसके निर्माण की स्वीकृति ली गई है या नहीं, भवन का नक्शा पास है या नहीं। उसका कौन से भाग कर के दायरे से बाहर है। भवन में निगम द्वारा आपूर्ति जल का कनेक्शन लिया गया है या नहीं। यदि भवन में सबमर्सिबल बोङ्क्षरग है तो उसकी अनुमति ली गई है या नहीं। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम के तहसीलदारों द्वारा भवन मालिकों से प्रापर्टी टैक्स से बाहर विस्तारित भवनों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने इसकी अनदेखी की है उनके खिलाफ निगम ने यह सख्त कदम उठाया है। विस्तारित भाग के कर के दायरे से बाहर रहने से निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसे देखते हुए निगम ने यह सख्त कदम उठाया गया है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ निगम सख्त कार्रवाई करेगा।  

एनएच समेत सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाए प्रशासन

जासं, मुजफ्फरपुर : जिले से गुजरने वाले एनएच (राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग) समेत सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने डीएम एवं एसएसपी को निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देश में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सड़कों के फ्लैंक पर बालू, गिट्टी, खाद्यान्न, जलावन, पशुचारा आदि रख दिया जाता है। इससे पथों पर आवागमन बाधित होता है। राइट आफ वे पर अतिक्रमण के कारण हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्लैंक पर वाहनों की पार्किंग, दुकान आदि भी बना दी जा रही है। कई थानों के बाहर भी फ्लैंक पर जब्त वाहनों को छोड़ दिया जाता है। इससे भी आवागमन में अवरोध होता है। इसे देखते हुए जिला क्षेत्र में सभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग एवं अन्य पथों पर सभी श्रेणियों के अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को आवश्यक मानव बल एवं मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे अतिक्रमण हटाए जाने में सहायता मिलेगी।


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