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नवरुणा मामला : सीबीआइ की फाइनल रिपोर्ट पर नवरुणा की मां ने जताया विरोध, कोर्ट में दाखिल की अर्जी

Muzaffarpur Navruna Case नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती ने सीबीआइ की फाइनल रिपोर्ट पर विरोध जताया। उन्होंने अधिवक्ता रंजना सिंह के माध्यम से विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। विशेष कोर्ट में आज होगी सुनवाई फाइनल रिपोर्ट में सीबीआइ ने साक्ष्य नहीं मिलने की बताई बात।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 07:04 AM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 07:04 AM (IST)
नवरुणा की फाइल फोटो (जागरण आर्काइव )

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा कांड में विशेष कोर्ट में सीबीआइ की ओर से दाखिल फाइनल रिपोर्ट का विरोध किया गया है। यह विरोध नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती ने की है। उन्होंने अधिवक्ता रंजना सिंह के माध्यम से विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। कहा गया है कि सीबीआइ पर उनका भरोसा नहीं रहा। सीबीआइ की फाइनल रिपोर्ट पर विशेष कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही नवरुणा की मां की अर्जी पर सुनवाई हो सकती है।

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जांच में साक्ष्य नहीं मिलने की बात कह सभी आरोपितों को क्लीनचिट दे दी गई। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की है कि अब सीबीआई को कोर्ट से किसी तरह का कोई कागजात नहीं सौंपी है। जाए। पूर्व से दाखिल बंद लिफाफे में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। उसे  आशंका है कि  साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। यदि कोई कागजात सीबीआई को दिए जाते हैं तो इसकी जानकारी पीडि़त पक्ष को भी हो।

 अधिवक्ता रंजना सिंह ने बताया कि सीबीआइ ने फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद के नार्काे टेस्ट में भी किसी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने का जिक्र फाइनल रिपोर्ट में की है। बस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नाला में मिले कंकाल को नवरुणा का बताया गया है। 

यह है मामला 

नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड इलाके से 18 सितंबर 2012 की रात घर की खिड़की तोड़कर नवरूणा का अपहरण कर लिया गया था। मामले में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान 26 नवंबर 2012 को उसके घर के सामने नाले से एक शव बरामद किया गया था। पुलिस की विफलता के बाद केस की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। 


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