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मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान के PM इमरान खान के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur News

यह परिवाद अधिवक्‍ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा में आपत्तिजनक भाषण को बनाया आधार। 21 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र की होगी सुनवाई।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 01:36 PM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 01:36 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान के PM इमरान खान के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान के PM इमरान खान के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके आपत्तिजनक भाषण व भारत के विरुद्ध परमाणु युद्ध की धमकी देने के आरोप को आधार बनाया गया है। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। 

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परिवाद में यह लगाया आरोप

परिवाद में अधिवक्ता ओझा ने कहा कि 27 सितंबर को विभिन्न समाचार माध्यमों में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण को प्रसारित किया जा रहा था। अपने भाषण में इमरान खान भारत को परमाणु युद्ध  की धमकी दे रहे थे। कहा कि दो पड़ोसी राष्ट्रों में अगर परमाणु युद्ध होता है, तो संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने कश्मीर से  विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया और 80 लाख लोगों पर पाबंदी लगा दी है। कश्मीर से अगर कफ्र्यू हटाया लिया जाएगा तो वहां खून-खराबा होगा। उनका भाषण इस्लामिक आतंकवाद और दुनिया में जंग कराने को लेकर है। 


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