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मुजफ्फरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद, जानें क्या लगा अरोप...

मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में जीतनराम मांझी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत दाखिल किया गया परिवाद।

By Murari KumarEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 07:19 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 07:19 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद, जानें क्या लगा अरोप...
मुजफ्फरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद, जानें क्या लगा अरोप...

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। शराब पीने के लिए गरीबों को उकसाने व अन्य आपत्तिजनक बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ परिवार दाखिल किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम के कोर्ट में यह परिवाद अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दाखिल किया है। सीजेएम कोर्ट ने परिवाद की सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। 

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परिवाद में यह लगाया आरोप

अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने अपने परिवाद में कहा है कि 15 फरवरी को सोशल साइट फेसबुक पर एक न्यूज चैनल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का वक्तव्यपोस्ट किया गया था। इसमें वे गरीबों को शराब पीने के लिए उकसा रहे थे। वे यह भी कह रहे थे कि बिहार में विधायक, मंत्री, आइएएस व आइपीएस भी शराब पी रहे हैं। राज्य में पूर्ण शराब बंदी के बाद शराब पीने के लिए खुले रूप से उकसाना व गरिमा वाले पदों पर आसीन व्यक्तियों के संबंध में अमर्यादित बयान देना अपराध है।   


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