Coronavirus effect : जानिए, लॉकडाउन को लेकर जारी न्यायिक अधिकारियों के रोस्टर और कोर्ट की कार्य व्यवस्था
Coronavirus effect जमानत व अति आवश्यक मामले की ही होगी सुनवाई। जनरल मैटर में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं होगा।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कोराना वायरस से संक्रमण से बचाव को लेकर 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन की अवधि को लेकर न्यायिक अधिकारियों का रोस्टर तय किया है। जिला जज शैलेन्द्र कुमार सिंह ने यह रोस्टर जारी किया है। यह रोस्टर एक से 14 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है। इस दौरान सभी कोर्ट सिर्फ जमानत की अर्जी व अतिआवश्यक मामले की सुनवाई करेंगे। किसी जेनरल मैटर मे कोई विपरीत ऑडर पारित नहीं करेंगे।
एक अप्रैल :
एडीजे-11 सूर्यकांत तिवारी एवं एडीजे-2 मुकुंद कुमार अपने कोर्ट अलावा अन्य एडीजे कोर्ट के मामले.
3 अप्रैल :
एडीजे-5 संजीव कुमार पाण्रजाय एवं एडीजे-13 विशंकर कुमार को अपने कोर्ट के अलावा अन्य एडीजे- के कोर्ट के मामले देखेंगे.
4 अप्रैल :
एडीजे-7 संजय कुमार एवं एडीजे-10 दीपक कुमार अपने कोर्ट के अलावा अन्य एडीजे कोर्ट का मामले को देखेंगे
7अप्रैल :
एडीजे-3 राकेश कुमार एवं एडीजे-4 कृष्ण प्रताप राणा अपने कोर्ट के अलावे अन्य एडीजे कोर्ट के मामले देखेंगे.
8 अप्रैल :
एडीजे-8 पुनीत कुमार गर्ग एवं एडीजे-17 संकाशचंद्रा अपने कोर्ट के अलावे अन्य एडीजे कोर्ट के मामले को देखेंगे।
इस दौरान जिला जज शैलेन्द्र कुमार सिंह ,प्रिंसिपल जज संजय कुमार सिंह,स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राकेश मालवीय, स्पेशल एक्साईज एक्ट के जज राधेश्याम शुक्ल ,स्पेशल निगरानी कोर्ट के वीरेन्द्र कुमार, विशेष विद्युत कोर्ट के नितेश कुमार ,जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव रंजन सिंह के अलावे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजे बोर्ड दिव्या शेखर प्रत्येक दिन अपने अपने न्यायालयों का कार्य देखेंगे।